HRTC News Update: एचआरटीसी ने सख्त की लगेज़ पॉलिसी! नए नियमों से लागू हो जाएंगी ये खास बातें
HRTC News Update: हिमाचल प्रदेश के बसों में सामान ले जाने के नियम अब और सख्त हो गए हैं।
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने नई लगेज पॉलिसी के तहत यह तय किया है कि अब बिना बिल के सामान बसों में नहीं भेजा जा सकेगा।
HRTC News Update: एचआरटीसी ने सख्त की लगेज़ पॉलिसी! नए नियमों से लागू हो जाएंगी ये खास बातें
नए नियमों की मुख्य बातें: परिवहन निगम के इस कदम से यात्रियों और सामान भेजने वालों को अब बिल और ई-वे बिल देने होंगे।
अगर सामान की कीमत 50,000 से अधिक हो, तो एक वैध ई-वे बिल भी जरूरी होगा जिसमें एचआरटीसी बस का विवरण अंकित होना चाहिए। यह नियम त्योहारी सीजन में बढ़ते सामान के परिवहन को देखते हुए लाया गया है।
HRTC News Update: इस नई पॉलिसी का पालन सुनिश्चित करने के लिए बस के परिचालकों को विशेष ध्यान देना होगा कि कोई भी सामान बिना बिल के बस में न रखा जाए। यदि आबकारी विभाग की टीम सामान जब्त कर लेती है तो इसकी जिम्मेदारी निगम पर नहीं होगी।
HRTC News Update: निगम को क्या फायदा होगा
निगम प्रबंधन के अनुसार, इस नई पॉलिसी से उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है और इसके लागू होने के बाद निगम की मासिक आय में लगभग एक करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर के मुताबिक, निगम ने इस पॉलिसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य राजस्व में वृद्धि लाना और अवैध परिवहन को रोकना है।
इससे न केवल निगम की आय बढ़ेगी बल्कि सामानों के सुरक्षित और वैध परिवहन में भी मदद मिलेगी।
नई पॉलिसी से यात्री और सामान भेजने वाले दोनों को जरूरी दस्तावेज और बिल का पालन करना होगा, जिससे परिवहन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।