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Income Tax Return: आईटीआर फाइल करते ना करें ये गलतियां! रिफंड मिलना होगा मुश्किल

Income Tax Return: आईटीआर फाइल करते ना करें ये गलतियां! रिफंड मिलना होगा मुश्किल

Income Tax Return: आईटीआर फाइल करते ना करें ये गलतियां! रिफंड मिलना होगा मुश्किल

Income Tax Return: आईटीआर फाइल करते ना करें ये गलतियां! रिफंड मिलना होगा मुश्किल

Income Tax Return: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में गलती कर दी तो रिफंड मिलना मुश्किल हो सकता है।

Income Tax Return: आईटीआर फाइल करते ना करें ये गलतियां! रिफंड मिलना होगा मुश्किल

बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई, 2024 है जोकि बेहद नजदीक है।

ऐसे में बहुत सारे लोग जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां करते हैं जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में आज हम उन गलतियों के बारे में आपको बताएंगे जो की ITR भरते वक्त भूल कर भी नहीं करनी चाहिए।

गलत पर्सनल इन्फॉर्मेशन- अपना ITR फॉर्म फाइल करते समय ध्यान दें कि सभी जानकारियां जैसे नाम, PAN, पता और बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर्म में सही ढंग से भरे गए हो।

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गलत आईटीआर फॉर्म- अपनी आय सोर्सेज और अपनी आय के प्रकार के आधार पर सही ITR फॉर्म चुने नहीं तो जुर्माना लग सकता है।

अपनी इनकम की पूरी जानकारी न देना- सैलरी, ब्याज से इनकम, रेंट की इनकम, कैपिटल गेन सहित आय के सभी सोर्सेज से मिलने वाली इनकम की जानकारी अपने आईटीआर में दें। सभी आय सोर्सेज की रिपोर्ट नहीं करने से जुर्माना लग सकता है।

ब्याज की इनकम को छिपाना- सेविंग्स अकाउंट्स, एफडी या अन्य सोर्सेज से अर्जित ब्याज की सही जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं किया तो जुर्माना लग सकता है।

फॉर्म 26 एएस का मिलान नहीं करना- अपने ITR में स्टेटमेंट को फॉर्म 26 एएस के साथ क्रॉस-चेक करें। इसमें TDS, टैक्स भुगतान और अन्य इनकम टैक्स संबंधी जानकारियों की डिटेल्स होती है।

समय पर ITR फाइल न करना- अगर आप समय पर आईटीआर नहीं भरते है तो आईटीआर देर से फाइल करने पर जुर्माना लग सकता है।

ITR को वेरीफाई नहीं करना- ITR को ऑनलाइन फाइल करने के बाद इसे आधार OPD, नेटबैंकिंग आदि के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तय समय के भीतर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) को अपने हस्ताक्षर के साथ एक फिजिकल कॉपी भेजकर वेरीफाई करना जरूरी होता है। वेरिफिकेशन न करने की सूरत में ITR फाइलिंग अमान्य हो जाती है।

जरूरी रिकॉर्ड- अपनी आय, निवेश और टैक्स कटौतियों से संबंधित सभी डाक्यूमेंट्स, रसीदों और सबूतों का रिकॉर्ड संभाल कर रखें।

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Written by News Ghat

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