Income Tax Return: ITR भरने से पहले जाने किसे भरना चाहिए कौन का फॉर्म! आपके लिए यह होगा बेस्ट
Income Tax Return: नया वित्तवर्ष 2024-25 शुरू होने के साथ ही लोगों में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने को लेकर तमाम सवाल पैदा होने शुरू हो गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय लोगों को अक्सर इस बात को लेकर समस्या होती है कि वे कौन सा फॉर्म भरें, क्योंकि आईटीआर भरने के लिए सही फॉर्म का चयन करना अहम हो जाता है।
Income Tax Return: ITR भरने से पहले जाने किसे भरना चाहिए कौन का फॉर्म! आपके लिए यह होगा बेस्ट
दरअसल, इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म उपलब्ध करा दिया है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट द्वारा ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 आयकर रिटर्न फॉर्म एक अप्रैल 2024 से उपलब्ध करवाए गए है। ऐसे में आइए जानते हैं आपको आईटीआर भरते समय कौन सा फॉर्म चुनना होगा…
क्या है ITR1, ITR2, ITR3 और ITR4?
अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ITR1, ITR2, ITR3 और ITR4 फॉर्म के बीच का अंतर जरूर मालूम होना चाहिए। इनकम टैक्स द्वारा टोटल 7 तरह के आईटीआर फॉर्म भरे जाते हैं। इन सभी की अलग-अलग खासियत होती है, जिसमें से आम टैक्सपेयर्स के लिए ITR1, ITR2, ITR3 और ITR4 बेहद अहम होते हैं।
इन्हे भरना चाहिए ITR1 फॉर्म
ITR1 फॉर्म उन लोगों को भरना चाहिए, जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपये से कम है। यह कमाई सैलरी, पेंशन या अन्य सोर्सेज से हो सकती है। घर या प्रॉपर्टी से कमाई करने वाले और 5000 रुपये की कमाई करने वाला किसान भी इस फॉर्म को भर सकता है।
ITR2 फॉर्म
अगर सालाना कमाई की लिमिट 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो ITR 2 भरा जा सकता है। इसके अलावा खेती से 5000 रुपये से ज्यादा कमाई करने वाले, घुड़सवारी की सट्टेबाजी से इनकम, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से कमाई करने वाले, लॉटरी या लीगल गैंबलिंग से कमाई, किसी कंपनी में निवेश करने वाले या किसी कंपनी का डायरेक्टर इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ITR3 फॉर्म कौन भर सकता है?
जिसकी कमाई अपने बिजनेस या पेशा से हो रही है वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। आईटीआर 2 से होने वाली कमाई भी इसमें शामिल है। इसके अलावा, अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों से कमाई करने वालों को भी यह फॉर्म भरना चाहिए। साथ ही सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी आदि से कमाई होती हो तो आईटीआर फॉर्म-3 भरा जा सकता है।
ITR4 फॉर्म
आईटीआर फॉर्म-4 व्यक्ति विशेष और HUF भर सकते है, जिनकी कमाई 50 लाख सालाना या उससे ज्यादा हो। सैलरी, पेंशन या अन्य सोर्स से कमाई करने वाले आईटीआर 4 भर सकते हैं। इनकम टैक्स (Income Tax) की धारा 44एडी और 44एई के तहत इनकम होती है तो यह फॉर्म भरना होता है।
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