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Income Tax Rules: टैक्स से जुड़े कई नियम बदले! आपकी जेब पर होगा कितना असर?

Income Tax Rules: टैक्स से जुड़े कई नियम बदले! आपकी जेब पर होगा कितना असर?

Income Tax Rules: टैक्स से जुड़े कई नियम बदले! आपकी जेब पर होगा कितना असर?

Income Tax Rules: टैक्स से जुड़े कई नियम बदले! आपकी जेब पर होगा कितना असर?

Income Tax Rules: नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत एक अप्रैल से हो चुकी है। इसी के साथ आयकर (Income Tax) से जुड़े ज्यादातर बजट प्रस्ताव लागू होने के साथ ही इससे जुड़े कई नियमों में भी बदलाव हो गया है। अगर आप अब तक पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से आयकर रिटर्न (ITR) भरते आए हैं, तो यह जानना जरूरी है कि देश में एक अप्रैल, 2024 से नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट किया जा चुका है।

Income Tax Rules: टैक्स से जुड़े कई नियम बदले! आपकी जेब पर होगा कितना असर?

इसका मतलब है कि आपको हर साल कर स्लैब का चुनाव करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वह अपने आप नई कर व्यवस्था में शिफ्ट हो जाएगा। नई व्यवस्था में कई संशोधन किए गए हैं।

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स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ
नौकरीपेशा 2024-25 में नई कर व्यवस्था का चुनाव कर 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इससे आपकी 7.50 लाख तक आय करमुक्त हो जाएगी। इससे पहले, 50,000 रुपये की यह छूट केवल पुराने टैक्स स्लैब में ही मिलती थी।

नए स्लैब के तहत कर दरें

सालाना आय- दरें
0 से 3 लाख रुपये- 0%
3 से 6 लाख रुपये- 5%
6 से 9 लाख रुपये- 10%
9 से 12 लाख रुपये- 15%
12 से 15 लाख रुपये- 20%
15 लाख से ज्यादा- 30%

प्राइवेट नौकरी वालों को टैक्स में फायदा
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी टैक्स में फायदा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोग अगर कम छुट्टियां लेते हैं तो उन्हें छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसों पर ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी।

जबकि पहले अगर कोई गैर-सरकारी कर्मचारी बची छुट्टियों के बदले कंपनी से पैसा लेता था तो केवल 3 लाख रुपये तक की रकम ही टैक्स-फ्री होती थी। लेकिन अब यह लिमिट 25 लाख रुपये तक की गई है।

बीमा पॉलिसी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किये गए एलान के तहत, अब जीवन बीमा पॉलिसी से मिली मैच्योरिटी इनकम पर टैक्स देना होगा। जो भी पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी हुई हैं, वो इस नियम के दायरे में आएंगी। ऐसे में अब जिन लोगों का प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक होगा उन लोगों को यह टैक्स देना होगा।

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Written by News Ghat

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