Indian Overseas Bank: इंडियन ओवरसीज बैंक का बड़ा फैसला! अब 15 दिनों में मिलेगा घर बैठे डेथ क्लेम

Indian Overseas Bank: जब किसी परिवार का कोई सदस्य दुनिया को अलविदा कह जाता है तो परिवार वालों का दुख कोई कम नहीं कर सकता। हालांकि इस दौरान परिवार वालों की परेशानियों को जरूर कम किया जा सकता है। जी हां, इसी जिम्मेदारी को समझते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने अपनी तरफ से एक राहत भरी पहल शुरू की है।

Indian Overseas Bank: इंडियन ओवरसीज बैंक का बड़ा फैसला! अब 15 दिनों में मिलेगा घर बैठे डेथ क्लेम
IOB ने अब ऑनलाइन डेथ क्लेम पोर्टल लांच कर दिया है। जिसके चलते मृतक ग्राहक के परिजन घर बैठे ही डेथ क्लेम पर दावा कर सकते हैं और 15 दिनों के भीतर क्लेम सेटेलमेंट भी कर दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत उठाया गया यह कदम केवल तकनीकी सुधार ही नहीं बल्कि संवेदनशील भी माना जा रहा है।

क्योंकि शोक की घड़ी में परिवार वालों को जब आर्थिक सुविधा की जरूरत होती है तब इस प्रकार की सहायता ही उनके दुख को कम कर पाती है और इंडियन ओवरसीज बैंक ने इस प्रकार के पहल की शुरुआत कर दी है।


क्या है इंडियन ओवरसीज बैंक का घर बैठे डेथ क्लेम का दावा
● इंडियन ओवरसीज बैंक ने अब डेथ क्लेम के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है।
● जिसमें परिवार वाले बैंक की शाखा के चक्कर में काटते हुए केवल पोर्टल पर जाकर दावा दर्ज कर सकते हैं।
● इस नए पोर्टल की वजह से अब 15 लाख तक का डेथ क्लेम 15 दिनों में निपटाया जा सकेगा।
● हालांकि क्लेम करने वाले को इतना ध्यान रखना होगा कि दस्तावेज सही तरीके से जमा किये जायें।
● यह पोर्टल बैंक की तरफ से पारदर्शिता और तेज प्रक्रिया बरकरार रखेगा।
● सबसे खास बात इससे पहले क्लेम के दौरान थर्ड पार्टी श्योरिटी जरूरी होती थी परंतु अब बैंक ने परिवार वालों की मुश्किलों को देखते हुए इस जरूरत को हटा दिया है।
● साथ ही दावा करने के बाद परिवार अब रियल टाइम स्टेटस ट्रैक भी कर सकता है और दावे की स्थिति का पता कर सकता है।
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इंडियन ओवरसीज बैंक से 15 दिन में क्लेम कैसे प्राप्त करें ?
● इंडियन ओवरसीज बैंक से 15 दिन में डेथ क्लेम पाने के लिए सबसे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक की आधिकारिक वेबसाइट digitaliob.bank.in पर जाए।
● इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर न्यू क्लेम के विकल्प पर क्लिक करें।
● यहां क्लिक करने के बाद नॉमिनेशन चेक करें इसके बाद मोबाइल नंबर आधार संख्या कैप्चा कोड सत्यापित करें।
● विवरण सत्यापित होने के बाद मृतक का नाम खाता विवरण इत्यादि जानकारी भरे।
● इसके बाद सारे दस्तावेज अपलोड करें।
● अब सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें और रेफरेंस नंबर अपने पास सुरक्षित रखें ।
● कंपनी द्वारा विवरण सत्यापित किया जाएगा और क्लेम सेटेलमेंट 15 दिनों के भीतर पूरा कर दिया जाएगा।
डेथ क्लेम सेटेलमेंट के लिए जरूरी दस्तावेज
● डेथ क्लेम सेटेलमेंट के लिए क्लेमकर्ता को मृतक का डेथ सर्टिफिकेट
● मृतक का आईडी प्रूफ
● दावा करने वाले व्यक्ति का आईडी प्रूफ
● बैंकिंग का क्लेम फॉर्म
● नॉमिनी का सर्टिफिकेट या अन्य विवरण जमा करने होंगे।
निष्कर्ष
बता दे यह निर्णय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय है जो अन्य बैंकों के लिए भी जारी किया गया है। हालांकि इंडियन ओवरसीज बैंक ने इस कदम को सही मानते हुए अपनी पहल शुरू कर दी है और ऑनलाइन डेथ क्लेम पोर्टल शुरू कर दिया है। जल्द ही बाकी बैंक भी यह प्रक्रिया शुरू कर देंगे जिससे मृतकों के परिवारों को सहायता मिलेगी।
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