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IPhone News Update: युवक ने खरीदा था आईफोन निकला खराब तो अदालत ने सुनाई ये सख्त सजा! देखें क्या है पूरा मामला

IPhone News Update: युवक ने खरीदा था आईफोन निकला खराब तो अदालत ने सुनाई ये सख्त सजा! देखें क्या है पूरा मामला

IPhone News Update: युवक ने खरीदा था आईफोन निकला खराब तो अदालत ने सुनाई ये सख्त सजा! देखें क्या है पूरा मामला
IPhone News Update: युवक ने खरीदा था आईफोन निकला खराब तो अदालत ने सुनाई ये सख्त सजा! देखें क्या है पूरा मामला

IPhone News Update: युवक ने खरीदा था आईफोन निकला खराब तो अदालत ने सुनाई ये सख्त सजा! देखें क्या है पूरा मामला

IPhone News Update: उपभोक्ता आयोग ने खराब मोबाइल फोन पर कंपनी को सजा सुनाई: ग्राहक को मिलेगा नया फोन और 25,000 रुपये मुआवजा।

आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वो उसी मॉडल का नया फोन, 10,000 रुपये मुआवजा और 15,000 रुपये न्यायालय शुल्क दें।

IPhone News Update: युवक ने खरीदा था आई फोन निकला खराब तो अदालत ने सुनाई ये सख्त सजा! देखें क्या है पूरा मामला

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IPhone News Update: सऊदी अरब से लाया गया आईफोन जो कुछ ही दिनों में खराब हो गया, उसके मामले में उपभोक्ता आयोग की अदालत ने भारी जुर्माना लगाया है।

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आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

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शिकायतकर्ता पंकज निवासी भेडू महादेव पालमपुर ने बताया कि उनके भाई कृष्ण ने 27 मार्च 2022 को सऊदी अरब में आईफोन खरीदा था। जब कुछ दिनों बाद उनके भाई ने उन्हें फोन गिफ्ट किया, तो फोन में समस्याएं उत्पन्न हो गईं।

कंपनी की ओर से शुरू में उन्हें पठानकोट के सर्विस सेंटर में फोन ठीक कराने की सलाह दी गई। जब वहां भी समस्या हल नहीं हुई, तो फोन को बंगलूरू के मुख्य सर्विस सेंटर में भेजा गया। बंगलूरू से आई सूचना में कहा गया कि फोन में ‘आंतरिक दिक्कत’ है और यह ठीक नहीं किया जा सकता।

पंकज ने इस मामले में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की। जांच के बाद पता चला कि बंगलूरू स्थित सर्विस सेंटर ने फोन को और भी खराब कर दिया है।

आयोग का निर्णय: उपभोक्ता आयोग ने ठोस सबूत और जांच पड़ताल के बाद कंपनी को दंडित किया।

उन्होंने कंपनी को आदेश दिया कि वे उसी मॉडल का नया फोन पंकज को दें। इसके साथ ही, कंपनी को 10,000 रुपये का मुआवजा और 15,000 रुपये का न्यायालय शुल्क भी देना होगा।

इस निर्णय से उपभोक्ताओं को एक संदेश मिलता है कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं और किसी भी कंपनी को उन्हें धोखा देने का अधिकार नहीं है।

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Written by newsghat

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