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IRDA New Direction: बाढ़ प्रभावित पॉलिसी धारकों को लेकर IRDAI ने बीमा कंपनियों को दिया ये सख्त आदेश! जानें IRDAI के इस आदेश से इसे मिलेगा लाभ

IRDA New Direction: बाढ़ प्रभावित पॉलिसी धारकों को लेकर IRDAI ने बीमा कंपनियों को दिया ये सख्त आदेश! जानें IRDAI के इस आदेश से इसे मिलेगा लाभ

IRDA New Direction: बाढ़ प्रभावित पॉलिसी धारकों को लेकर IRDAI ने बीमा कंपनियों को दिया ये सख्त आदेश! जानें IRDAI के इस आदेश से इसे मिलेगा लाभ
IRDA New Direction: बाढ़ प्रभावित पॉलिसी धारकों को लेकर IRDAI ने बीमा कंपनियों को दिया ये सख्त आदेश! जानें IRDAI के इस आदेश से इसे मिलेगा लाभ

IRDA New Direction: बाढ़ प्रभावित पॉलिसी धारकों को लेकर IRDAI ने बीमा कंपनियों को दिया ये सख्त आदेश! जानें IRDAI के इस आदेश से इसे मिलेगा लाभ

 

IRDA New Direction: जुलाई 2023 में हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में आई बाढ़ के कारण, बुनियादी ढांचे और सम्पत्ति, जैसे कि घरों और व्यापारों को गहरा झटका लगा है।

IRDA New Direction: बाढ़ प्रभावित पॉलिसी धारकों को लेकर IRDAI ने बीमा कंपनियों को दिए ये खास आदेश! जानें IRDAI के इस आदेश से इसे मिलेगा लाभ

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IRDA New Direction: इस बड़े नुकसान को देखते हुए, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे उत्तर भारत में बाढ़ से प्रभावित बीमा दावों को फास्ट ट्रैक मोड में सुलझाएं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत सेवा प्रदान करने के लिए अधिक संसाधनों को मोबाइल करें।

आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं को अनुरोध किया है कि वे दावा और संपर्क स्थापित करते समय पॉलिसी धारकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का अधिकतम उपयोग करें।

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नियामक ने सभी बीमा कंपनियों से 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा शुरू करने, प्रचार करने और उनके द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा है। इसके साथ ही, उन्होंने बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान का आयोजन करने के लिए भी कहा है।

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16 जुलाई 2023 को जारी एक सर्कुलर में, आईआरडीएआई ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष दावा सेटलमेंट टीमों के साथ क्षेत्रीय क्लेम डेस्क की स्थापना की भी बात की है।

इससे दावों की प्रक्रिया जल्दी से होगी और उन्हें जल्दी निपटाया जा सकेगा। साथ ही, सम्पत्ति या व्यवसाय के नुकसान के लिए अंतरिम भुगतान की व्यवस्था की भी बात की गई है।

नियामक ने सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी दावों की त्वरित जांच हो और भुगतान या अंतरिम भुगतान जितनी जल्दी हो सके कर दिया जाए।

बीमा कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि दावा भुगतान में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय न लगे।

इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बढ़ाने का निर्देश

बीमाकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे क्लेम और संवाद शुरू करते समय पॉलिसीधारकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक संचार का अधिकतम उपयोग करें, ताकि प्रक्रिया को ज्यादा तेजी से और कुशलता से संचालित किया जा सके।

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Written by newsghat

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