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Himachal Latest News: खनन गतिविधियों पर कड़ा प्रहार! 5 एफआईआर दर्ज, 9 टिप्पर जब्त

Himachal Latest News: खनन गतिविधियों पर कड़ा प्रहार! 5 एफआईआर दर्ज, 9 टिप्पर जब्त

Himachal Latest News: खनन गतिविधियों पर कड़ा प्रहार! 5 एफआईआर दर्ज, 9 टिप्पर जब्त

Himachal Latest News: खनन गतिविधियों पर कड़ा प्रहार! 5 एफआईआर दर्ज, 9 टिप्पर जब्त

Himachal Latest News: उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने ऊना जिला में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इन्हीं के तहत जिला पुलिस ने खनन सामग्री ले जाने वाले टिप्परों पर सख्त कार्रवाई करते हुए कड़ा प्रहार किया है।

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Himachal Latest News: खनन गतिविधियों पर कड़ा प्रहार! 5 एफआईआर दर्ज, 9 टिप्पर जब्त

पुलिस अधीक्षक ऊना अमित यादव ने बताया कि शाम 5 बजे के बाद टिप्परों के जरिए खनन सामग्री की ढुलाई पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस नियम का उल्लंघन करने पर जिले में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें 2 एफआईआर बंगाणा क्षेत्र में दर्ज हुईं जिनमें 9 टिप्पर जब्त किए गए। वहीं टाहलीवाल क्षेत्र में 2 तथा अंब क्षेत्र में 1 एफआईआर दर्ज की गई है।

अमित यादव ने कहा कि शाम 5 बजे से क्रशर एरिया से जिला सीमा तक टिप्परों की आवाजाही पूर्णतः बंद है। पंजाब की ओर से आने वाले एक्सटेंडेड बॉडी टिप्परों पर भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत हाल ही में तीन एक्सटेंडेड बॉडी टिप्परों पर भारी जुर्माना लगाया गया है।

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उन्होंने बताया कि खनन सामग्री ढुलाई के लिए निर्धारित कॉरिडोर तय किए गए हैं और पुलिस इन मार्गों पर भी लगातार कड़ी निगरानी रख रही है। इसके साथ ही, टिप्पर संचालकों को निर्देश दिए कि वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज़ पूर्ण रखें तथा नम्बर प्लेट स्पष्ट एवं मानक के अनुरूप हो। किसी भी प्रकार की कोताही पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

शराब बिक्री के समय निर्धारण और अहातों पर नज़र
उन्होंने बताया कि जिला ऊना में शराब बिक्री के लिए रात 10 बजे तक का समय निर्धारित है। बार, पब, होटल और शराब ठेके निर्धारित समय के भीतर ही बिक्री सुनिश्चित करें। समय के बाद शराब वितरण के मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने बताया कि जिले में 100 से अधिक लीकर वेंड हैं, जिनमें से केवल कुछ को ही अहाता संचालन की अनुमति है। एसपी ने स्पष्ट किया कि जिन विक्रेताओं के पास अहाता संचालन की अनुमति नहीं है, वे तुरंत अहाता बंद करें, अन्यथा लिकर वेंड संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हथियार जमा कराने के निर्देश
जिले के सभी लाईसेंसधारियों को 26 नवम्बर यानि बुधवार तक अपने हथियार जमा करवाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सत्यापन उपरांत ही आवश्यक लाइसेंस धारकों को पुनः अनुमति प्रदान की जाएगी। एसपी अमित यादव ने स्पष्ट कहा कि जिला में कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन हर हाल में शांति, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर सड़क टिप्परों की आवाजाही बैन
डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर सड़क तक भारी वाहनों की आवाजाही को विनियमित किया है। जिला प्रशासन ने यह निर्णय ऊना शहर में बढ़ते जाम और आम जनता की परेशानी को मध्यनज़र रखते हुए लिया है। टिप्परों की आवाजाही को इस पूरे मार्ग पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

व्यवसायिक भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बंद की गई है। प्रतिबंध अवधि में वाहन झलेड़ा-डीसी चौक-संतोषगढ़-अजौली मोड़ मार्ग का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही, लोडिंग-अनलोडिंग पर भी सुबह 8 से रात 9 बजे तक रोक रहेगी।

खनन गतिविधियों पर पूर्णतः रोक
जिला प्रशासन ने खनन संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण बैन लगा दिया है। वैध खनन के लिए भी समय और कॉरिडोर तय कर दिए गए हैं। जिले में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार की खनन गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई हैं।

इसी अवधि में खनन से जुड़े वाहनों और सामग्री के परिवहन पर भी सख्त रोक लगाई गई है। वैध खनन लीज धारकों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खनन कार्य की अनुमति रहेगी, लेकिन खनन सामग्री ढुलाई के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही अनुमति होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होगी।

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Written by News Ghat

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