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Lok Sabha Election: निर्धारित सीमा से अधिक राशि की खर्च तो विजयी होने पर भी जा सकती है सदस्यता

Lok Sabha Election: निर्धारित सीमा से अधिक राशि की खर्च तो विजयी होने पर भी जा सकती है सदस्यता

Lok Sabha Election: निर्धारित सीमा से अधिक राशि की खर्च तो विजयी होने पर भी जा सकती है सदस्यता
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Lok Sabha Election: निर्धारित सीमा से अधिक राशि की खर्च तो विजयी होने पर भी जा सकती है सदस्यता

Lok Sabha Election: लोकसभा चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 95 लाख रुपये से अधिक की राशि व्यय करने पर प्रत्याशी के विजयी होने पर भी उसकी सदस्यता जा सकती है। इसलिए सभी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ही प्रचार पर धनराशि व्यय करें। उनके चुनावी व्यय की निगरानी के लिए वीडियो सर्विलेंस टीमें लगातार नजर रख रहीं हैं।

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Lok Sabha Election: निर्धारित सीमा से अधिक राशि की खर्च तो विजयी होने पर भी जा सकती है सदस्यता

शैडो आवजरवेशन रजिस्टर पर उनके सारे खर्च की गणना की जा रही है। व्यय एजेंट 21, 25 और 29 मई को व्यय पर्यवेक्षक से व्यय रजिस्टरों की जांच अवश्य करवा लें और शंका होने पर दूर कर लें। निर्वाचन अधिकारी मंडी संसदीय क्षेत्र अपूर्व देवगन ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों और उनके व्यय एजेंटों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि व्यय रजिस्टर का मिलान शैडो आब्ज़र्वैशन रजिस्टर से नहीं होता है तो प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रत्याशी के नामांकन के दिन से लेकर परिणाम घोषित होने तक के सारे खर्चे को प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा और प्रचार के सारे खर्च का हिसाब परिणाम घोषित होने के एक महीने के अंदर देना होगा। अगर प्रत्याशी खर्च का हिसाब नहीं देता है तो वह तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है।

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चुनावी व्यय के के लिए प्रत्याशी को अलग से बैंक अकाऊट खोलना होता है। उन्होंने बताया कि 10 हजार से ज्यादा का भुगतान चैक के माध्यम से करना होता है। उन्होंने बताया कि स्टार कंपेनर की रैली में अगर प्रत्याशी उपस्थित होता है या उसका रैली में पोस्टर लगाया जाता है या स्टार कंपेनर प्रत्याशी का नाम लेता है तो रैली का सारा खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा।

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अगर रैली में दो उम्मीदवार उपस्थित होंगे तो रैली का खर्च आधा-आधा उनके खाते में जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में गठित एमसीएमसी लगातार पेड न्यूज, राजनीतिक विज्ञापन पर कड़ी नजर रख रही है।

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अगर कोई प्रत्याशी राजनीतिक विज्ञापन सोशल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित करना चाहता है तो उसे जरूर एमसीएमसी से प्रमाणित करवा लें। उन्होंने प्रत्याशियों से आग्रह किया कि वे प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का जरूर पालन करें ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाया जा सके।

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Written by News Ghat

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