Asha Hospital
in

Himachal News: मकान बनाने वालों को बड़ी सुविधा! अब नक़्शे के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, यह देंगे अनुमति

Himachal News: मकान बनाने वालों को बड़ी सुविधा! अब नक़्शे के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, यह देंगे अनुमति

Himachal News: मकान बनाने वालों को बड़ी सुविधा! अब नक़्शे के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, यह देंगे अनुमति

Himachal News: मकान बनाने वालों को बड़ी सुविधा! अब नक़्शे के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, यह देंगे अनुमति

Himachal News : 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवनों की योजना अनुमति के लिए अब नगर निगम कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। यह अनुमति पंजीकृत प्राइवेट आर्किटेक्ट्स द्वारा दी जा सकती है। नगर निगम ऊना के आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि लोगों की सुविधा और समय की बचत के लिए राज्य सरकार ने यह व्यवस्था पहले ही लागू कर रखी है।

Shri Ram

Himachal News: मकान बनाने वालों को बड़ी सुविधा! अब नक़्शे के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, यह देंगे अनुमति

आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के नगर एवं ग्राम योजना विभाग की 15 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 77 के अंतर्गत निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना की शक्तियां पंजीकृत प्राइवेट प्रोफेशनल्स को हस्तांतरित की गई हैं।

Indian Public School

इसके अनुसार राज्य के सभी अधिसूचित योजना क्षेत्रों, विशेष क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों और हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण की कॉलोनियों में आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर भवन योजना का अनुमोदन पंजीकृत प्राइवेट आर्किटेक्ट्स कर सकते हैं।

Doon valley school

यह अधिसूचना राज्य राजपत्र में प्रकाशित है। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता को नगर एवं ग्राम योजना विभाग में पंजीकृत प्राइवेट आर्किटेक्ट या अभियंता के माध्यम से निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था के तहत ही योजना अनुमति लेनी होगी। ऐसे मामलों में नगर निगम कार्यालय से अलग से कोई अनुमति जारी नहीं की जाती।

गुर्जर ने कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था भी लागू है।नियमानुसार स्वीकृत मामलों का निरीक्षण नगर एवं ग्राम योजना विभाग और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। यदि कहीं भी स्वीकृत योजना से हटकर निर्माण या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

JPERC 2025

उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में योजना अनुमति निरस्त की जा सकती है और संबंधित पंजीकृत प्राइवेट प्रोफेशनल का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। निर्माण स्थल पर स्वीकृत योजना से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित करना और निर्माण कार्य को पूरी तरह अनुमोदित मानचित्र के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

आयुक्त ने नागरिकों से अपील की कि 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवनों की योजना अनुमति के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर न लगाएं और पंजीकृत प्राइवेट आर्किटेक्ट्स के माध्यम से ही आवेदन करें। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था आम लोगों को समयबद्ध और सरल सेवाएं देने की दिशा में उठाया गया कदम है।

दिन भर की ताजा खबरों के अपडेट के लिए WhatsApp NewsGhat Media के इस लिंक को क्लिक कर चैनल को फ़ॉलो करें।

Written by News Ghat

Our passionate journalist at Newsghat, dedicated to delivering accurate and timely news from Paonta Sahib, Sirmaur, and rural areas. With a focus on community-driven stories, we ensures that every report reaches you with clarity and truth. At Newsghat, it's all about "आपकी बात"!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Himachal News Alert: किराए के कमरे में बिस्तर पर बेहोश मिला व्यक्ति! अस्पताल में मृत घोषित

Himachal News Alert: किराए के कमरे में बिस्तर पर बेहोश मिला व्यक्ति! अस्पताल में मृत घोषित