HP Panchayat Election: पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! अप्रैल में होंगे इलेक्शन
HP Panchayat Election: हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव समय पर करवाने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार सुबह अंतिम फैसला आया। ऐसे में अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने के आदेश पारित कर दिए है।

HP Panchayat Election: पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! अप्रैल में होंगे इलेक्शन
जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि 30 अप्रैल तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए। इसके साथ ही पंचायतीराज विभाग, चुनाव आयोग और राज्य सरकार को आपस में बैठकर पंचायत चुनाव समय पर करवाने के लिए रणनीति बनाने के आदेश भी जारी किये है।
अदालत ने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन व राज्य सरकार आपसी समन्वय से 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट और आरक्षण रोस्टर तैयार करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि पंचायती राज संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं और चुनाव को अनिश्चितकाल तक टालना स्वीकार्य नहीं है। अदालत के आदेशानुसार, 20 फरवरी से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और 30 अप्रैल को चुनाव होंगे।


हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
बता दें कि बीते 7 जनवरी को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने पंचायती राज चुनाव को समय पर न करवाने पर अपनी असमर्थता जताते हुए कहा था कि जिस तरह से सरकार पर चुनाव को टालने के आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार हैं।
सरकार ने कहा कि नई पंचायतों के गठन, पुनर्गठन, आरक्षण रोस्टर और आपदा की स्थिति के कारण चुनाव प्रक्रिया में समय लगेगा। सरकार की ओर से यह भी दलील दी गई कि यदि अभी आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाए, तब भी चुनाव कराने में कम से कम 90 दिन का समय लगेगा।

वहीं, राज्य चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि चुनाव करवाने में आगे और दिक्कतें होंगी। फरवरी और मार्च के महीने में प्रदेश में चुनाव करवाना संभव नहीं है, क्योंकि इस दौरान बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो जाती है और कर्मचारी परीक्षाओं में व्यस्त रहते हैं।
मई के बाद कर्मचारी जनगणना की ड्यूटी में तैनात किए जाएंगे और जुलाई और अगस्त के महीने में प्रदेश में भारी वर्षा शुरू हो जाती है। ऐसे में अब अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

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