Paonta Sahib: पांवटा में दिन के समय खनन वाहनों की नो एंट्री! रात को ही होगी आवाजाही, आदेश जारी

Paonta Sahib: जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में खनन सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर) की ढुलाई के संबंध में जिला प्रशासन ने सख्त नियम और नीतियां लागू की हैं। इसके तहत अब क्षेत्र में खनन सामग्री की ढुलाई वाले वाहनों पर लगाम लग गई है।

Paonta Sahib: पांवटा में दिन के समय खनन वाहनों की नो एंट्री! रात को ही होगी आवाजाही, आदेश जारी
इसको लेकर जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी किये है। उपायुक्त सिरमौर के कड़े आदेशों के अनुसार, दिन के समय खनन सामग्री से लदे भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाईं गई है।

पांवटा साहिब क्षेत्र में खनन सामग्री ढोने वाले ट्रक, टिपर, ट्रैक्टर और डंपर जैसे भारी वाहनों को रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ही चलने की अनुमति दी है।


बांगरण चौक से हरिपुर टोहाना, पुरुवाला, मानपुर देवड़ा और गोजर अडयान, विश्वकर्मा से देवीनगर, कुंजा मतरालियों और रामपुर घाट मार्ग और बाता ब्रिज चौक से विश्वकर्मा चौक के बीच दिन में खनन सामग्री वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
क्षेत्र में लोगों को पेश आ रही असुविधा के चलते प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है। बता दें कि क्षेत्र में अवैध ढुलाई करते पकड़े जाने पर भारी चालान और वाहन इम्पाउंड (जब्त) किए जा रहे हैं। वन विभाग ने पिछले कुछ महीनों में अवैध खनन के मामलों में लाखों रुपये का जुर्माना वसूला है।


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