Paonta Sahib: चोरी के दो आरोपियों को दोषी करार! अदालत ने कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया
Paonta Sahib: चोरी के मामले में दोषी पाए जाने पर एक आरोपी को 3 साल जबकि दूसरे को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और उन्हें जुर्माना भी लगाया गया है। अगर आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करते है तो उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Paonta Sahib: चोरी के दो आरोपियों को दोषी करार! अदालत ने कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया
आरोपियों को यह सजा न्याययिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 पांवटा साहिब की न्यायधीश प्रियंका देवी की अदालत ने सुनाई है। सहायक जिला न्यायावादी दीक्षित शर्मा ने बताया कि पुलिस चौकी राजबन में धनवीर सिंह पुत्र गुलजार सिंह निवासी सतौन तहसील कमरऊ जिला सिरमौर ने चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी।
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शिकायत में बताया गया था कि आरोपियों द्वारा प्रदीप ढ़ाबें के स्टोर रूम से दो सिलेंडर, जेसीबी का सामान, ढाबे के बर्तन चोरी किये गए। जिसके बाद पुलिस ने मामले में धनशिपु (47) वर्ष पुत्र नन्दाशिपु निवासी सरग दुद्धली जिला सहारनपुर उतर प्रदेश और भिमन्यु अभिम पुत्र प्यारे लाल निवासी आदर्श कलोनी राजबन तहसील पांवटा साहिब को हिरासत में लिया और मामला कोर्ट तक पहुंचा।
मामले में 12 गवाहों के ब्यान दर्ज किये गए जिसके आधार पर अदालत ने धनशिपु को 457 आईपीसी के तहत 3 साल की सजा व 5000 रूपये जुर्माना, 380 आईपीसी के तहत 2 साल की सजा व 2000 रूपये जुर्माना और आरोपी अभिमन्यु को 411आईपीसी के तहत 1 साल की सजा व 4000 रूपये के जुमाने की सजा सुनाई।
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