Paonta Sahib: पत्नी की हत्या कर बक्से में छुपाया था शव! अब अदालत ने पति को सुनाई 5 साल की कैद
Paonta Sahib: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में आरोपी पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी सुनील कुमार पुत्र बाबूराम निवासी गांव मथुरापुरवा डाकघर मोतीपुर जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश को आईपीसी की धारा 306 के तहत 5 वर्ष का साधारण कारावास सहित 20,000 रुपए जुर्माना लगाया है।
Paonta Sahib: पत्नी की हत्या कर बक्से में छुपाया था शव! अब अदालत ने पति को सुनाई 5 साल की कैद
अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 4 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा दोषी को आईपीसी की धारा 201 के तहत 1 वर्ष का साधारण कारावास और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वहीं, आईपीसी की धारा 498 के तहत दोषी को 1 वर्ष के साधारण कारावास और 5000 रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने की सूरत में 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत में मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने बताया कि 4 मार्च 2021 को सुनील कुमार ने अपनी पत्नी का पुरुवाला में किराए के कमरे में ही मर्डर किया था।
इस दौरान उसने कमरे के अंदर एक लोहे के बक्से में पत्नी का शव छुपा दिया जिसे पुलिस द्वारा बरामद किया गया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और मामला कोर्ट तक पहुंचा। यहाँ अदालत में 27 गवाहों और तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुनील को दोषी करारा दिया गया।
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