Paonta Sahib: पांवटा में उद्योगपति पर एजुकेशन सोसाइटी की जमीन बेनामी संपत्ति के तौर पर खरीदने के आरोप
Paonta Sahib: पांवटा साहिब में एक उद्योगपति पर एजुकेशन सोसाइटी की करोड़ों की जमीन बेनामी संपत्ति के रूप में खरीदने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्धारित इस भूमि का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए किया गया।
Paonta Sahib: पांवटा में उद्योगपति पर एजुकेशन सोसाइटी की जमीन बेनामी संपत्ति के तौर पर खरीदने के आरोप
यह जमीन कथित तौर पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर खरीदी गई और उस पर इंडस्ट्री स्थापित कर दी गई है। शिकायतकर्ताओं ने तहसीलदार पांवटा साहिब ऋषभ शर्मा को दस्तावेजों के साथ शिकायत सौंपी है। शिकायत के अनुसार, एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष और 16 सदस्यीय कमेटी ने शिक्षा के लिए आरक्षित 5.7 बीघा जमीन को अवैध तरीके से बेचा और करोड़ों रुपये की राशि अपने निजी खातों में मंगवाई।
भू अधिनियम के तहत धारा 118 का भी उल्लंघन हुआ है, जिसके अनुसार किसी धार्मिक संस्था की जमीन को बेचा नहीं जा सकता। शिकायत के अनुसार, जिस जगह जमीन का कब्जा किया गया है, वह दस्तावेजों में लगभग 1 किलोमीटर दूर बताई जा रही है।
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इस पर बिना धारा 118 की अनुमति के एक फार्मा कंपनी द्वारा इंडस्ट्री स्थापित की गई, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं और आश्वासन दिया है कि अगर आरोप सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को शिकायतें भेजी हैं, और बिना भेदभाव के इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उम्मीद की जा रही है कि दोषियों के खिलाफ जल्द ही मामले दर्ज किए जाएंगे।
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