Paonta Sahib: मंदिर में चोरी करने के मामले में आरोपी दोषी करार! अदालत ने सुनाई सजा
Paonta Sahib: अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दण्डाधिकारी कोर्ट नं. 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विकास गुप्ता की अदालत ने चोरी के आरोपी को दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने उसे 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
Paonta Sahib: मंदिर में चोरी करने के मामले में आरोपी दोषी करार! अदालत ने सुनाई सजा
इसके साथ ही उसे जुर्माना अदा करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी गौरब शर्मा ने बताया कि बस्ती राम पुत्र केदार सिंह निवासी गांव मतरालियां तहसील पांवटा साहिब ने पुलिस थाना पांवटा साहिब में मार्च 2019 को शिव मन्दिर कुन्जा मतरालियां में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी।
व्यक्ति का आरोप था कि मुलजिम विकास उम्र 24 वर्ष पुत्र श्याम लाल निवासी धौलाकुआ पांवटा साहिब ने मन्दिर से गणेश भगवान की दो मुर्तियां व लक्ष्मी माता पंच धातु की मुर्तियां चोरी की है।
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और मामला कोर्ट में चला। मामले में 10 गवाह पेश किये गए जिसके आधार पर अदालत ने आरोप को धारा 457 आईपीसी के तहत 3 साल की सजा और 5000 रूपए जुर्माना, 380 आईपीसी के तहत 2 साल की सजा और 3000 रूपए जुमाने की सजा सुनाई।
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