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Himachal News: पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पर रील बनाना पड़ेगा भारी! लगी रोक, नहीं माने नियम तो होगी कार्रवाई

Himachal News: पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पर रील बनाना पड़ेगा भारी! लगी रोक, नहीं माने नियम तो होगी कार्रवाई

Himachal News: पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पर रील बनाना पड़ेगा भारी! लगी रोक, नहीं माने नियम तो होगी कार्रवाई

Himachal News: पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पर रील बनाना पड़ेगा भारी! लगी रोक, नहीं माने नियम तो होगी कार्रवाई

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Himachal News: हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस की वर्दी में फोटोस और रील सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले कर्मियों की खैर नहीं है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) ने कड़ी चेतावनी दी है।

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Himachal News: पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पर रील बनाना पड़ेगा भारी! लगी रोक, नहीं माने नियम तो होगी कार्रवाई

साथ ही पुलिस कर्मियों की ओर से सोशल मीडिया के बढ़ते और अनुचित उपयोग को देखते हुए नई SOP लागू कर दी है। जारी नई SOP के तहत अब हिमाचल के पुलिस कर्मी वर्दी में रील, वीडियो, फोटो या मनोरंजन आधारित कंटेंट पोस्ट नहीं कर पाएंगे, इसपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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इसलिए लगाईं रोक
SOP के अनुसार, वर्दी में रील बनाने पर रोक लगाए जाने का मुख्य मकसद पुलिस वर्दी की गरिमा, अनुशासन एवं संस्थागत मर्यादा बनाए रखना है।

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इसके साथ ही पुलिस विभाग की सार्वजनिक छवि एवं जन विश्वास की रक्षा करना भी है। साथ ही सोशल मीडिया के दुरुपयोग की रोकथाम करने और संवेदनशील, गोपनीय एवं आधिकारिक सूचनाओं के अनधिकृत प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

SOP में क्या कहा गया
SOP में स्पष्ट किया कि कर्मचारी वर्दी में रील, निजी प्रचार, डांस वीडियो, एक्टिंग क्लिप, धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति की पोस्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि ऐसे पोस्ट न केवल पुलिस की पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि कई बार पहचान और लोकेशन जैसी संवेदनशील जानकारी भी उजागर कर देते हैं।

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इतना ही नहीं कर्मी अपने सोशल मीडिया पर सरकारी दस्तावेज, आदेश, नोटशीट केस विवरण, जांच की स्थिति, पीड़ित या आरोपी की पहचान, ड्यूटी स्थान या विभागीय निर्णयों से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा नहीं कर सकेंगे।

नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई
DGP ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी पुलिसकर्मी SOP का पालन नहीं करेंगे उन्हें न केवल निलंबित किया जा सकता है बल्कि उनके खिलाफ विभागीय जांच भी उठाई जा सकती है। इसके साथ ही उनकी सैलरी रोकी जा सकती है। साथी ही कर्मी पर सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई की जा सकती है।

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Written by News Ghat

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