Sirmaur News: फिर लटका हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का मामला! एक क्लिक में देखें पूरी रिपोर्ट
Sirmaur News: ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने का मामला एक बार फिर से लटक गया है। मुख्य न्यायाधीश रविचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ में आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई जिसमें हाटियों को जनजातीय दर्जा देने से जुड़े कानून के अमल पर अंतिम रोक जारी रखी गई है।
Sirmaur News: फिर लटका हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का मामला! एक क्लिक में देखें पूरी रिपोर्ट
बता दें कि इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से अदालत में कोई जवाब दायर नहीं किया गया। जिसके चलते हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में अंतिम रोक जारी रखी है।
इसके साथ ही हाटी समुदाय के लोगों को प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किये जायेगे। जनजातीय प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश पर भी रोक लगा दी गई है। 1 जनवरी 2024 को जनजातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से डीसी सिरमौर को जनजातीय प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश दिए गए थे जिसपर अब रोक रहेगी।
वहीँ, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अदालत में जवाब दायर करने के लिए समय मांगा गया है जिसके चलते अगली सुनवाई 27 मई को होगी।
क्या था मामला
दरअसल, सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र की दो लाख से ज्यादा की आबादी वाली 154 पंचायतें, 4 विधानसभा क्षेत्रों के लोग जनजाति दर्जे के दायरे में आए थे।
यह बिल दिसंबर 2022 में लोकसभा जबकि जुलाई 2023 में राज्यसभा से पास हुआ था। केंद्र व हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनजाति के दर्जे को लेकर 1967 से जारी संघर्ष को समाप्त करते हुए इस पर मोहर लगाकर अधिसूचना जारी की थी।
लेकिन अधिकार संरक्षण समिति, गिरिपार अनुसूचित जाति और गुर्जर समाज कल्याण परिषद जिला सिरमौर ने ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को आरक्षण के प्रावधान को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिसके बाद से ही यह मामला लटका हुआ है।
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