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Sirmour News: इन इलाकों में आतिशबाजी की बिक्री पर रोक! डीसी सिरमौर ने जारी किए अहम आदेश

Sirmour News: इन इलाकों में आतिशबाजी की बिक्री पर रोक! डीसी सिरमौर ने जारी किए अहम आदेश

Sirmour News: इन इलाकों में आतिशबाजी की बिक्री पर रोक! डीसी सिरमौर ने जारी किए अहम आदेश

Sirmour News: इन इलाकों में आतिशबाजी की बिक्री पर रोक! डीसी सिरमौर ने जारी किए अहम आदेश

Sirmour News: उपमण्ड़ल नाहन के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्रों में पटाखों एवं आतिशबाजी के विक्रय हेतू स्थान निर्धारिंत किए गए है ताकि पटाखों के कारण किसी प्रकार की जानमाल की क्षति न हो। यह जानकारी उप मण्ड़ल़ाधिकारी सिरमौर राजीव सांख्यान ने आज यहां देते हुए बताया कि उपमण्डल नाहन में चौगान मैदान, ददाहू के सतीबाग, काला आम्ब के मारकण्डेश्वर नदी व जमटा के मेला मैदान जमटा में 29 से 31 अक्तूबर तक प्रातः 9ः00 बजे से सांय 9ः00 बजे तक आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।

Sirmour News: इन इलाकों में आतिशबाजी की बिक्री पर रोक! डीसी सिरमौर ने जारी किए अहम आदेश

उन्होंने बताया कि नाहन शहर में नाहन चौगान के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर पटाखों एवं आतिशबाजी के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित स्थानों पर पटाखों और आतिशबाजी के विक्रय के लिए एसडीएम कार्यालय अथवा कार्यकारी दण्ड़ाधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार से लाईसैंस प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि निर्धारित स्थान के अलावा अन्य स्थानों पर लाइसेंस धारक आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेगा।

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उन्होंने बताया कि कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका नाहन को आदेश दिए गए है कि आतिशबाजी व पटाखों के विक्रय स्थल पर रात्रि के समय सभी लाईटों को चालू रखें ताकि दुकानदारों व आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो और कोई भी दुकानदार ज्वलनशील पदार्थों जैसे मोमबत्ती, माचिस आदि का प्रयोग करते पाया गया तो उसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक दुकानदार को पटाखों की दुकान के साथ एक रेत की बाल्टी तथा 100 लीटर पानी की व्यवस्था करनी होगी, ऐसा न करने वाले आतिशबाजी विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अग्निशमन अधिकारियों को अपने वाहन को कर्मचारियों सहित नाहन में निर्धारित स्थल पर तैनात करने के निर्देश दिए गए है ताकि पटाखों से होने वाली किसी भी प्रकार की घटना पर तुरन्त नियंत्रण किया जा सके।

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उन्होंने सहायक आयुक्त, आबकारी एवं कराधान नाहन को निर्देश दिए कि वह विक्रेता के आतिशबाजी से संबन्धित बिल वाऊचर आदि का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें ताकि उपभोक्ताओं को आतिशबाजी उचित दाम पर उपलब्ध हो सके।इसके अतिरिक्त उन्होंने तहसीलदार, थाना प्रभारी अग्निशमन अधिकारी तथा सहायक अभियन्ता नगरपालिका नाहन को आतिशबाजी खरीद एवं विक्रय करने वाले व्यक्तियों के लिए चौगान मैदान में खाली स्थान पर पार्किग के लिए पुराने कॉलेज की तरफ स्थान चयनित करने के निर्देश दिए ताकि चौगान मैदान के आस पास सड़कों पर वाहनों की भीड़ इकट्ठा न हो।

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Written by News Ghat

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