Sirmour News: खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के खिलाफ डीसी सिरमौर ने जारी किया कड़ा फरमान, उल्लंघन करने पर जाना पड़ सकता है जेल
Sirmour News: जिला दण्डाधिकारी आरके गौतम ने ग्रीष्मकाल व बरसात के दौरान हैजा, आंत्रशोथ, डायरिया तथा दस्त इत्यादि बीमारियों के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जिला में गले-सड़े व दूषित फल, सब्जियां तथा खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं।
Sirmour News: खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के खिलाफ डीसी सिरमौर ने जारी किया कड़ा फरमान, उल्लंघन करने पर जाना पड़ सकता है जेल
आदेश में कहा गया है कि धूल अथवा मक्खियों के कारण दूषित खाद्यान्न, गले-सड़े अधिक कम व अधिक पके फल व सब्जियां, शीशे के कवर से न ढके खाद्य पदार्थ मिठाईयां इत्यादि, धूल अथवा मक्खियों के कारण दूषित हो रहे मीट, मिठाई, मछली, बिस्कुट, दूध, कोल्ड ड्रिंक को बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
एनालिस्ट के प्रमाण पत्र के बिना आईस कैण्डीज, आईसक्रीम तथा अन्य खाद्य वस्तुओं जो स्वास्थ्य के नुकसान पहुंचा सकती हैं, की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनन जुर्माना अथवा सजा का प्रावधान है।
खाद्य व पेय पदार्थों की निगरानी तथा निरीक्षण के लिये जिला दण्डाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारियों, नागरिक अथवा ग्रामीण अस्पतालों के प्रभारियों, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, फूड सेफ्टी अधिकारी, नगर परिषदों व नगर पंचायतों के निरीक्षक एवं सैनिटरी इंस्पेक्टर तथा सिरमौर जिला के समस्त कार्यकारी मैजिस्टेट को दुकानों, मण्डियों, भवनों अथवा निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने तथा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक फल, सब्जियों, मीट, दूध दही व पेय पदार्थों को मौके पर इनका निस्तारण करने के लिये प्राधिकृत किया है।
जिला दण्डाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि सरकारी अथवा निजी जल संग्रहण टैंक पूरी तरह से साफ होने चाहिए तथा इनमें ब्लिचिंग पाउडर अथवा क्लोरिनेशन किया जाना चाहिए। इस संबंध में आम जनता से भी सहयोग करने की अपील की गई है।
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