Startups Loan: स्टार्टटप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की इस योजना में बिना कुछ गिरवी रखे मिल रहा 10 करोड़ तक का लोन
हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी प्रदान किया गया है, अब इसके बाद देश में स्टार्टअप्स बैंकों से एक निश्चित सीमा में बिना कुछ गिरवी रखे लोन ले पाएंगे, इस तरह से अब लोन लेना आसान हो गया है।
हाल ही में उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade -DPIIT) की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, 6 अक्टूबर तथा उनके बाद मंजूर हुए लोन को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
इसके साथ ही विभाग के द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (Credit Guarantee Scheme for Startups – CGSS) को मंजूरी प्रदान कर दिया है, और अब इसके बाद मेंबर इंस्टीट्यूशन (MIs) इस योजना के तहत स्टार्टअप्स को लोन प्रदान किया जा सकता है।
स्टार्टअप्स को फंडिंग जुटाने में मिलेगी मदद :
आपको बता दे कि इस योजना के जरिए देश की स्टार्टअप कंपनियों को फंड जुटाने में मदद मिलेगी, और सीजीएसएस के तहत स्टार्टअप्स बिना कुछ गिरवी रखकर केवल योजना की शर्तों को पूरा करके लोन लिया जा सकता है, तथा मेंबर इंस्टीट्यूशन (MIs) में बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी व एआईएफ आदि को शामिल किया जाता है।
लोन लेने के लिए इन शर्तों को करना होगा पूरा
वर्तमान में स्टार्टअप्स को इस योजना के तहत लोन लेने के लिए कुछ शर्तों पर खरा उतरना होगा, और आपका स्टार्टअप इस स्तर पर कारोबार कर रहा हो, जहां से उन्हें लगातार नियमित आय आ रही हो, इसके साथ ही पिछले 12 महीने के स्टेटमेंट्स का ऑडिट होना जरूरी है, और इसके साथ ही स्टार्टअप का पहले का कोई भी लोन एनपीए नहीं होना चाहिए।
इतने करोड़ तक का लोन ले सकते हैं स्टार्टअप्स
हाल ही में डीपीआईआईटी की ओर से बताया गया कि सीजीएसएस योजना में कोई भी स्टार्टअप अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का लोन आसानी से ले सकता है। और इस योजना में भारत सरकार की ओर से एक ट्रस्ट या फिर फंड स्थापित किया जाएगा, जो लोन के लिए गारंटी देने का काम करेगा, और यह निश्चित करेगा लोन की राशि वापस मिल जाएगी, और इस प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड की ओर से किया जा रहा है।
सरकार बना रही है ट्रस्ट
आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा एक ट्रस्ट या फंड की स्थापना किया जा रहा है, और अब इसका मकसद पात्र स्टार्टअप को दिए लोन के डिफॉल्ट होने पर लोन देने वाली संस्थाओं को भुगतान की गारंटी प्रदान करना है, तथा इसका मैनेजमेंट नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा अब किया जाएगा।
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