Traffic Rules In Himachal: अब इन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो खैर नहीं! ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर विभाग हुआ सख्त! देखें पूरी डिटेल
Traffic Rules In Himachal: हिमाचल प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक नया कदम उठाया गया है।
यहां के परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहनों पर बच्चों के लिए हैल्मेट पहनने की अनिवार्यता को लेकर नए नियम बनाए हैं।
Traffic Rules In Himachal: अब इन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो खैर नहीं! ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर विभाग हुआ सख्त! देखें पूरी डिटेल
इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति बिना हैल्मेट के बच्चे को दोपहिया वाहन पर बिठाता है, तो उसका वाहन जब्त किया जा सकता है और साथ ही चालान भी काटा जा सकता है।
यह कदम परिवहन विभाग द्वारा किए गए एक सर्वे के नतीजों के बाद उठाया गया है। सर्वे में यह पता चला कि शिमला समेत पूरे प्रदेश में कई वाहन चालक अपने बच्चों को बिना हैल्मेट के वाहन पर बिठा रहे हैं। इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम-2022 के अनुसार, दोपहिया वाहन चालकों को 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चों को सुरक्षा कवच पहनाने और उन्हें क्रैश हैल्मेट पहनाने की जरूरत है।
इसके अलावा, जब बच्चे को वाहन पर बिठाया जा रहा हो, तो वाहन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि विभाग अब बच्चों की सुरक्षा के लिए और अधिक सख्ती बरतेगा।
उन्होंने कहा कि विभाग ने पाया है कि अधिकांश वाहन चालक खुद तो हैल्मेट पहन रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को हैल्मेट पहनाने में लापरवाही बरत रहे हैं।
इस परिस्थिति में, अगर कोई भी दोपहिया वाहन चालक बच्चे को बिना हैल्मेट के वाहन पर बिठाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिसमें चालान काटने के साथ-साथ वाहन भी जब्त किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और सड़क हादसों में कमी लाना है।