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अगर गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है पैसा तो घबराएं नहीं

अगर गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है पैसा तो घबराएं नहीं

अगर गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है पैसा तो घबराएं नहीं

जानिए क्या हैं पैसा वापस पाने के तरीके

अगर आपने गलती से किसी गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो घबराएं नहीं। आप अपना पैसा वापस हासिल कर सकते हो। इसके लिए आपको संबंधित बैंक की नजदीकी शाखा में जाना होगा।

पैसा प्राप्तकर्ता अगर पैसा वापस करने से मना कर दे तो कानूनी सहायता ली जा सकती है। मौजूदा समय में में बैंकिंग संबंधित कई सारे काम ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से किए जा रहे हैं।

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लेन देन, बिल पेमेंट, रिचार्ज जैसे अधिकतर काम आजकल हर व्यक्ति हम लोग ऑनलाइन तरीके से ही कर रहा है। इसके चलते कई बार ऐसा हो जाता है कि हम गलती से पैसा किसी अनजान या दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं।

इस कारण हमें कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि, अगर हमने गलती से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भेज दिया तो हम क्या करें, या फिर क्या उस पैसे को दुबारा से प्राप्त किया जा सकता है या नहीं ?

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आइए जानते हैं कि अगर हमने गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा भेज दिया है तो, उस स्थिति में क्या किया जा सकता है।

आरबीआई क्या कहता है

आरबीआई के नियम के अनुसार, भुगतान निर्देशों में सही इनपुट प्रदान करने की जिम्मेदारी, विशेष रूप से लाभार्थी खाता संख्या की जानकारी, प्रेषक या प्रवर्तक यानी कि पैसा भेजने वाले की होती है।

किसी अकाउंट में पैसा भेजते वक्त लाभार्थी के नाम का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाता है, लेकिन क्रेडिट या पैसा ट्रांसफर करने के लिए सही अकाउंट नंबर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह प्रक्रिया यह शाखाओं में होने वाले लेनदेन अनुरोधों और ऑनलाइन/इंटरनेट वितरण चैनल के माध्यम से उत्पन्न होने वाले दोनों के लिए लागू है।

पैसा ट्रांसफर करने वाले को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि, उसने जो अकाउंट नंबर दर्ज किया है वह सही हो। अगर पैसा ट्रांसफर करते समय आपने लाभार्थी के अन्य विवरणों को गलत भरा है, तो लेन देन रद्द दोने की ज्यादातर संभावना होती है।

वापस कैसे हासिल करें अपना पैसा

यदि आपने जल्दबाजी या किसी कारणवश गलत अकाउंट में पैसा भेज दिया है, तो सबसे पहले अपने बैंक को इस बारे में सूचित करें। इसके लिए आपको बैंक शाखा में भी जाना पड़ सकता है।

वहीं आपको लेन-देन की तारीख और समय के साथ-साथ अपना खाता नंबर और उस खाते को भी नोट करना भी जरूरी है। आप अपनी बैंक शाखा में जाकर गलत लेनदेन विवरण की शिकायत करने के लिए लिखित में एक अप्लीकेशन दायर करें।

अगर संभव हो तो साथ में ट्रांजैक्शन की कोई प्रति या स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध कराएं। बैंक आपके शिकायत के आधार पर उस बैंक अकाउंट की जानकारी उपलब्ध कराएगा जहां पर पैसा भेजा गया है। आप प्राप्त कर्ता से पैसा वापस भेजने का आग्रह करें।

ऐसे लें कानूनी सहायता

यदि प्राप्तकर्ता आपको पैसा भेजने से मना कर देता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपके पास बैंक से मिली प्राप्तकर्ता की लिखित जानकारी का होना जरूरी है।

Written by Newsghat Desk

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