अब इस नियम के उल्लंघन पर व्यवसायिक वाहनों को 5000 जुर्माना भरना पड़ेगा
एक बार सभी वाहनों को चेतावनी दी जाएगी, और फिर
यह खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से निकल कर सामने आ रही है। जहां 1 अक्टूबर से जिन व्यवसायिक वाहनों पर नंबर नहीं मिलेगा, उसको चेतावनी के बाद भी पकड़े जाने पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
विभिन्न प्रकार की वारदातों एक्सीडेंट को देखते हुए, तथा नागरिकों की सुविधाओं के लिए यह कदम उठाया गया है। जिसमें वाहन मालिक आदेश का पालन करके अपनी जेब का हल्का कर सकते हैं।
आरटीओ में 1.5 लाख वाहन पंजीकृत
आपको बता दें, कि लखनऊ में व्यवसायिक वाहनों में रोडवेज, ट्रक, डीसीएम, ई रिक्शा, ऑटो, टेंपो आदि अन्य भारी वाहनों को शामिल किया गया है।
इन वाहनों पर नंबर प्लेट ना होने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो वही आरटीओ में कुल 1.5 लाख के करीब वाहन की संख्या पंजीकृत है।
सूत्रों के मुताबिक अभी तक केवल 50,000 वाहनों में ही एचएसआरपी लगा हुआ है। जबकि एक लाख से अधिक वाहनों में नंबर प्लेट नहीं लगे हुए। इन सब को देखकर आरटीओ ने बड़ा जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।
एक बार सभी वाहनों को चेतावनी दी जाएगी
जानकारी के मुताबिक आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार ने कहा, कि चेकिंग के दौरान पहली बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा।
किंतु दोबारा पकड़े जाने पर 5000 के जुर्माना/चालान के रूप में वसूला जाएगा। तो वहीं अब वाहन मालिक भी अपने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की तैयारी में जुट गए हैं।