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आयकर रिटर्न 2023: ITR फाइल करने के नियमों में वित्त मंत्रालय ने किए बड़े बदलाव! जानिए क्या हैं ये महत्वपूर्ण बदलाव और इसके प्रभाव

आयकर रिटर्न 2023: ITR फाइल करने के नियमों में वित्त मंत्रालय ने किए बड़े बदलाव! जानिए क्या हैं ये महत्वपूर्ण बदलाव और इसके प्रभाव

आयकर रिटर्न 2023: ITR फाइल करने के नियमों में वित्त मंत्रालय ने किए बड़े बदलाव! जानिए क्या हैं ये महत्वपूर्ण बदलाव और इसके प्रभाव
आयकर रिटर्न 2023: ITR फाइल करने के नियमों में वित्त मंत्रालय ने किए बड़े बदलाव! जानिए क्या हैं ये महत्वपूर्ण बदलाव और इसके प्रभाव

आयकर रिटर्न 2023: ITR फाइल करने के नियमों में वित्त मंत्रालय ने किए बड़े बदलाव! जानिए क्या हैं ये महत्वपूर्ण बदलाव और इसके प्रभाव

आयकर विवरण पत्र के बदलाव: इस साल आयकर विवरण पत्र (ITR) जमा करने के नियमों में 5 प्रमुख बदलाव किए गए हैं! वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश को जानिए।

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आयकर रिटर्न 2023: ITR फाइल करने के नियमों में वित्त मंत्रालय ने किए बड़े बदलाव! जानिए क्या हैं ये महत्वपूर्ण बदलाव और इसके प्रभाव

नया ITR फॉर्म: पिछले साल की तुलना में, इस बार विभाग ने कुछ बदलाव किए हैं। इसलिए, यदि आप अपना ITR जमा कर रहे हैं, तो आपको इन बदलावों के बारे में जानना चाहिए।

आयकर विवरण (ITR): वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है।

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यदि आप पेनाल्टी से बचना चाहते हैं, तो आपको अपना ITR समय पर जमा करना चाहिए। आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना विवरण जमा कर सकते हैं।

हालांकि, इस साल पिछले साल की तुलना में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसलिए, यदि आप अपना ITR जमा कर रहे हैं, तो आपको इन बदलावों के बारे में जानना चाहिए। चलिए, आईटीआर फॉर्म से जुड़े बदलावों के बारे में एक नजर डालते हैं।

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वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से आय: 1 अप्रैल 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली आय पर कर लगाने की प्रावधान है।

क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन पर धारा 194S के तहत TDS लगेगा। VDA से आय के लिए ITR फॉर्म को संशोधित किया गया है।

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करदाताओं को VDA से अपनी आय की जानकारी देनी होगी। इसमें खरीद की तारीख, हस्तांतरण की तारीख, लागत और बिक्री आय शामिल है।

80G दावा करने के लिए ARN विवरण: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दान करने वाले व्यक्ति धारा 80G के तहत कटौती के लिए पात्र हैं।

इस बार, ITR फॉर्म में दानदाता को दान का ARN नंबर (ARN No) देना होगा। यह उन दानों के लिए लागू है, जहां 50% कटौती की अनुमति है।

TCS और धारा 89A के तहत छूट: करदाता अपने देय आयकर के खिलाफ स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (TCS) का दावा कर सकते हैं।

इसके अलावा, यदि किसी टैक्सपेयर ने धारा 89A के अंतर्गत राहत का दावा किया है और बाद में वह वहां का निवासी नहीं रहता है, तो ITR फॉर्म में उस राहत से टैक्सयोग्य आय का विवरण देना होगा।

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Written by newsghat

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