जिले के ग्रामीण व शहरी सभी क्षेत्रों में लागू होंगे ये नियम….
लगातार बढ़ते कोराेना संक्रमण के मामलों के चलते प्रशासन ने लिया ये कड़ा फैसला..
न्यूज़ घाट/ऊना
प्रदेश के कोरोना हाईलोडेड जिला ऊना में लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है।
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक नई पाबंदी लागू करने का निर्णय लिया है।
जिसके अनुसार जिला प्रशासन ने 22 अप्रैल से शाम छः बजे के बाद बाजार बंद रखने के आदेश जारी किया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी राघव शर्मा ने कहा कि नए आदेशों के अनुसार रविवार को जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
हालांकि, दवा दुकानों, होटल, ढाबों व रेस्त्रां पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि दूध, डेयरी, फल, सब्जी व मीट की दुकानें भी रविवार के दिन सुबह सात बजे बजे से शाम आठ बजे तक खुली रह सकती हैं।
इसके अलावा बार्बर शॉप व सैलून भी रविवार के दिन सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुले रह सकते हैं।
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अन्य दुकानें सुबह 9 से शाम 6 तक ही खुली रहेंगी। परंपरा के अनुसार ये दुकानें मंगलवार के दिन बंद रहेंगी।
राघव शर्मा ने कहा कि सभी एसडीएम को बाजारों में वाहन के माध्यम से नए आदेशों की घोषणा करवाने को कहा गया है।
इसके साथ ही श्रम विभाग व स्थानीय व्यापार मंडल के माध्यम से भी दुकानदारों को इन आदेशों से अवगत करवाएंगे।
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