कोरोना अपडेट : अब सिरमौर का ये इलाका भी कंटेनमेंट-बफर जोन घोषित
कोरोना प्रभावित इस इलाके को डीसी सिरमौर ने किया सील…..
आदेशों के उल्लंघन पर आईपीसी की इन धाराओं के तहत होगी कड़ी कार्रवाई…
न्यूज़ घाट/नाहन
जिला सिरमौर के बडू साहिब में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आरके परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बडू साहिब अकाल एकेडमी के एडवेन्चर कैम्प में 1 से 14 को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त गऊशाला कॉलोनी को बफर जोन घोषित किया गया है।
आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी।
कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी।
आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
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यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पच्छाद द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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