

जज का अनोखा फैसला, 6 महीने तक महिलाओं के कपड़े धोएगा आरोपी
पढ़ें, क्या है पूरा मामला
यह खबर सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्यजनक लगा होगा। और लगना भी चाहिए। क्योंकि यह खबर वैसे ही है। जानकारी के मुताबिक, यह घटना बिहार से संबंधित है। जहां मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट के एडीजे अविनाश कुमार ने एक आरोपी ललन कुमार को महिलाओं के 6 महीने तक फ्री कपड़े धोने का आदेश सुना दिया।
क्या है, पूरा मामला
आपको बता दें, कि ललन कुमार (20) महिला के साथ अभद्र व्यवहार व दुष्कर्म करने का प्रयास का आरोप लगा था। पुलिस ने उसे 19 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया दोनों पक्षों को कोर्ट में शामिल किया गया। जहां दोनों पक्षों का समझौता हो गया।

जिसमें आरोपी लल्लन के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल समाज की सेवा करना चाहता है। तो फिर आगे होना था, एडीजे अविनाश कुमार ने आरोपी ललन कुमार को 10000 धनराशि के दो जमानतदार व आरोपी के गांव की सभी महिलाओं के कपड़े फ्री में धोने व आयरन करने की शर्त पर जमानत दे दी।
इससे पहले भी एडीजे अविनाश कुमार सुना चुके हैं, अनोखे फैसले
बात कोविड काल की है, जब एक शिक्षक ने नियमों का पालन न करते हुए स्कूल खोला था। जिस पर शिक्षक को 5 गरीब बच्चों को एक से पांचवी क्लास तक 3 महीने तक फ्री में पढ़ाने की शर्त पर जमानत दी थी।


इतना ही, नही एक मारपीट के आरोपी को घर के पास के नाले की सफाई करने का आदेश दिया था।

हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर जज की तारीफ कर रहे हैं। तो कुछ उनके फैसलों को अपराध को बढ़ावा देने वाला बता रहा है।






