पांवटा साहिब में क्रैशर मालिक और कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला दर्ज, ऐसे खुली घोटाले की पोल
उपमंडल पांवटा साहिब के सैनवाला में बिना कागजात के रेत बजरी से भरे टिप्पर को नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने जब्त किया है।
जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम नाकाबंदी के दौरान करीब 11:00 बजे सैनवाला NH 07 पर मौजूद थी, तभी पाँवटा साहिब की तरफ से एक टिप्पर आया जिसे रोकने का ईशारा किया गया।
लेकिन, टिप्पर चालक नें टिप्पर को नही रोका व नाहन की तरफ भाग गया, जिस पर उपरोक्त टिप्पर का पीछा किया गया, तो यह टिप्पर सैनवाला पैट्रोल पम्प पर खडा पाया गया। जिसका न0 HP17G-1938 था, गाडी चालक भी मौके पर मौजूद था।
वहीं, उपरोक्त ट्रक के मालिक का पता किया गया जो यह टिप्पर सुनीता रानी पत्नी अमर सिंह निवासी गाँव कोलर पाँवटा साहिब के नाम पर पाया गया, और चैक किया गया जो टिप्पर बजरी से लोड पाया गया।
जिस बार टिप्पर मालिक से संपर्क किया गया तथा कागजात दिखाने के लिए कहा गया तो दिनांक 9.2.23 को गाडी मालिक के बेटे पुषकर ने GURU NANAK STONE CRUSHER NAWADA से PUSHKAR TRADERS KOLAR के नाम जारी FORM N0 8911435940409 16MT दिनाँक 6-2-2023 जो समय 00: 09: 59 पर टिप्पर का न0 HP17G-1938 के नाम जारी किया हुआ पाया पेश किया।
दिनांक 8.2.23 के टिप्पर मे लोड बजरी के माइनिंग से सम्बंधित कोई कागज पेश पुलिस न कर सका।
वहीं, PUSHKAR TRADERS KOLAR व GURU NANAK STONE CRUSHER NAWADA के मालिक/कर्मचारी द्वारा मिलकर नियमों के विरूद्ध बेईमानी से छल करके सरकारी राजस्व का भुगतान किये बिना लाभ अर्जित करने के जुर्म में मामला दर्ज किया गया।
मामले की तफ्तीश करते हुए विक्की अन्वेषण करता पुलिस थाना माजरा ने बताया कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही पर्स में लाई जा रही है जिसकी पुष्टि डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने की है।