पांवटा साहिब में नाबालिग की शादी के लिए सजा दिया मंडप, फिर हुआ कुछ ऐसा कि
पांवटा साहिब के देवी नगर में करीब 15 साल की नाबालिक लड़की की शादी की तैयारियां जहां एक तरफ जोरों शोरों से चल रही थी, इसी दौरान इसकी शिकायत किसी ने बाल कल्याण समिति1098 को दी दे दी है।
बाल विवाह जहां एक और अपराधिक जुर्म माना गया है वहीं दूसरी और आज के जमाने में भी लोग बाल विवाह के प्रति जागरूक नहीं है। ऐसा ही एक किस्सा जिला सिरमौर के पांवटा साहिब से सामने आया है जहां एक 15 वर्षीय नाबालिक लड़की का विवाह किया जा रहा था।
गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि देवी नगर में नाबालिग की शादी की जा रही है। चाइल्ड लाइन के टीम सदस्य राम लाल चौहान व काउंसलर अंजना कुमारी ने फौरन ही बालिका की उम्र को लेकर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से संपर्क किया, ताकि उम्र का पता लगाया जा सके।
जहां से उन्हें पता चला कि बालिका का जन्म 9 अगस्त 2006 को हुआ है, वो 18 साल की नहीं है जिसके तुरंत बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई,और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ टीम बालिका के घर पहुंची। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी।
बच्ची के माता-पिता ने स्वीकार किया कि वह बाल विवाह कर रहे हैं बाल कल्याण समिति द्वारा हुई काउंसलिंग में बच्ची के माता-पिता ने कहा और समझा कि वह बाल विवाह कर रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है तथा वह यह जुर्म नहीं करेंगे और बारात को वापस लौटा देंगे, और रात को वापस लौटा दिया गया। टीम ने बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया।
समिति ने भी बच्ची की काउंसलिंग की।तथा माता-पिता ने इस बात से सहमति दी है कि जब तक उनकी बच्चे 18 वर्ष की नहीं हो जाती वह अपनी बच्ची का विवाह किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे।