पांवटा साहिब में लूटपाट के मामले में आरोपी को दो साल की कठोर कारावास की सजा
पांवटा साहिब में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या दो के न्यायधीश शीतल गुप्ता की अदालत ने लूटपाट के मामले में आरोपी सुनील पाल उर्फ फौजी पुत्र सुनील पाल निवासी गांव धौला कुआं तहसील पांवटा साहिब को दोष सिद्ध होने पर धारा 392 ,34 आईपीसी में 2 साल की कठोर कारावास व 3000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस दौरान जुर्माना ना देने की सूरत में आरोपी को एक महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
इस बारे मे जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि दिनांक 7 अप्रैल 2018 को आरोपी सुनील व बालाप्चारी ने प्रकाश झा पुत्र योगेषर झा जो अपनी स्कूटी से रात अपने कमरे पर जा रहे थे।
इस दौरान उपरोक्त दोनों आरोपियों ने इनको पकड़कर जबरदस्ती इसने इनका पर्स, एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन छीनकर ले गए। जिस पर मुकदमा माजरा थाने में दर्ज किया गया।
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जिस की तफ्तीश मुख्य आरक्षी तजेंद्र नंबर 5 द्वारा अमल में लाकर अदालत चालान पेश किया गया था। इस दौरान अभियोजन पक्ष में कुल 8 गवाहों के बयान अदालत में करवाए गए।
जुर्म सिद्ध होने पर अदालत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय पांवटा साहिब ने दो बर्ष कठोर कारावास व 3000 जुर्माना किया। मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा द्वारा की गई।
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