Fair deal
Dr Naveen
in

मोबाइल यूज़र्स दे ध्यान, आज से बदल गए ये 3 नियम

मोबाइल यूज़र्स दे ध्यान, आज से बदल गए ये 3 नियम
Shubham Electronics
Diwali 01

मोबाइल यूज़र्स दे ध्यान, आज से बदल गए ये 3 नियम

जान लें ये नियम वरना होगा नुकसान….

आज नए साल 2022 की शुरुआत हो चुका है तथा नया साल अपने साथ कई तरह के बदलाव लेकर आया है, जिसका सीधा असर ऑनलाइन यूजर्स पर पड़ेगा।

Shri Ram

आज 1 जनवरी 2022 से गूगल की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया है, एवं इसके साथ ही आज से ऑनलाइन खाना मंगाना महंगा हो गया है तथा इसके अलावा नए साल से सिम कार्ड वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-

ऑनलाइन पेमेंट

गूगल (Google) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के दिशा-निर्देश पर नियमों में बदलाव किया है, जिसका सीधा असर ऑनलाइन पेमेंट करने वालों पर पड़ेगा।

यह नया नियम गूगल की सभी सर्विस जैसे गूगल एड (Google Ads), यू-ट्यूब (YouTube), गूगल प्ले स्टोर, व अन्य भुगतान आदि सर्विस पर लागू होगा। 1 जनवरी के बाद ग्राहकों को मैन्युअल ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कार्ड नंबर के साथ ही एक्सपायरी डेट याद रखना होगा।

JPERC 2025
Diwali 02

RuPay, American Express, Discover या फिर Diners Card यूजर्स को 1 जनवरी 2022 से आपको हर मैन्युअल पेमेंट करने पर कार्ड डिटेल दर्ज करना होगा।

Diwali 03
Diwali 03

सिम कार्ड वेरिफिकेशन्स

दूरसंचार विभाग के नए नियम के मुताबिक 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर को सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया है।

यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तब आपका सिम कार्ड डिएक्टिवेट यानी बंद कर दिया जाएगा एवं DoT का नया निमय 7 दिसंबर 2021 से देशभर में लागू हो गया है, तथा वेरिफिकेशन नहीं करने पर सिम को नए साल से बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगा।

9 से ज्यादा सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल को 30 दिनों के अंदर बंद कर दिया जायेगा, जबकि इनकमिंग कॉल को 45 दिनों के भीतर बंद करने का आदेश है। यदि सब्सक्राइबर इंटरनेशनल रोमिंग, बीमार व विकलांग व्यक्तियों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा,

ऑनलाइन फूड मंगाना हुआ महंगा

केंद्र सरकार की तरफ से जोमैटो (Zomato) व स्विगी (Swiggy) जैसे फूड डिलीवरी ऐप पर 5 फीसदी टैक्स लगाया गया है। तथा यह नया नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो रहा है, एवं ऐसे में 1 जनवरी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना महंगा हो सकता है।

आपको बता दें कि अभी तक ऐप से फूड आर्डर करने पर रेस्टोरेंट को 5 फीसदी टैक्स देना होता था, जिसे हटाकर ऐप पर लागू कर दिया गया है। यह टैक्स जीएसटी क तहत रजिस्टर्ड व अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंज से खाना आर्डर करने वाले ऐप पर लागू होगा।

Written by Newsghat Desk

मज़दूर की मौत का मामला : मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय रक्षा सचिव से रिपोर्ट मांगी

मज़दूर की मौत का मामला : मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय रक्षा सचिव से रिपोर्ट मांगी

सिरमौर में इन 63 स्थानों पर 3 जनवरी को किया जाएगा वैक्सीनेशन

सिरमौर में इन 63 स्थानों पर 3 जनवरी को किया जाएगा वैक्सीनेशन