शराब की दुकान से खरीद सकेंगे चार से ज्यादा बोतलें, गाड़ी में साथ ले जाने कोणी होंगे नियम….
अब निर्धारित कोटे से ज्यादा शराब बेच सकेंगे ठेकेदार…
Newsghat Shimla
हिमाचल मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर की गई नईआबकारी नीति के लागू होने पर प्रदेश के शराब ठेकेदार एक व्यक्ति को चार से अधिक शराब की बोतल बेच सकेंगे।
हालांकि शराब का एक से दूसरे स्थान पर परिवहन करने वालों को चार से अधिक बोतल ले जाने के लिए किसी साथी की जरूरत पड़ेगी अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
शराब ठेकेदारों की सुझावों को ध्यान में रखते हुए नई शराब नीति में यह नया प्रावधान किया गया है।
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इससे पूर्व शराब की चार से अधिक बोतल लेकर एक से दूसरे स्थान पर जाने वालों के साथ पुलिस शराब ठेकेदार पर भी कार्रवाई करती थी।
चूंकि दुकान में आने वाला व्यक्ति साथ में कितने लोग लेकर आया है, यह दुकानदार के लिए पता करना संभव नहीं है। साथ ही इस नियम की वजह से शराब की बिक्री व राजस्व में फर्क पड़ रहा था।
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इसी वजह से अब खरीददार को ही यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है वह चार से अधिक बोतल लेकर जाने के लिए साथ में एक व्यक्ति रखे।
प्रदेश में नियम में यह है कि व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए एक व्यक्ति अधिकतम शराब की चार बोतल लेकर एक से दूसरे स्थान पर जा सकता है।
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नीति में इसके अलावा प्रदेश में बिकने वाली वाइन की भी एमआरपी तय करने की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा स्कॉच जैसी विदेशी शराब को अब प्रदेश या उसके बाहर के किसी भी कस्टम बांडेड वेयरहाउस से खरीद सकेंगे।
इसके साथ ही देशी शराब का ठेकेदार अब कुछ फीस चुकाकर विदेशी या अंग्रेजी शराब का कोटा भी उठा सकेगा। साथ ही बिक्री की सीमा को भी खत्म कर दिया है।
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अब अगर कोई निर्धारित कोटे से ज्यादा शराब बेचना चाहता है तो उसे उसके लिए फीस जमा करनी होगी।
एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर जुर्माना घटा
अब तय मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर लगने वाले जुर्माने को नई नीति में घटा दिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत अब अगर कोई शराब वेंडर एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचता मिलेगा तो उसके खिलाफ पचास हजार की बजाय पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना ही लगेगा।
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