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HRA Tax Claim: क्या नौकरी बदलने के बाद छूट गया HRA क्लेम! अब ऐसे बचा सकते हैं टैक्स, जानिए तरीका

HRA Tax Claim: क्या नौकरी बदलने के बाद छूट गया HRA क्लेम! अब ऐसे बचा सकते हैं टैक्स, जानिए तरीका

HRA Tax Claim: क्या नौकरी बदलने के बाद छूट गया HRA क्लेम! अब ऐसे बचा सकते हैं टैक्स, जानिए तरीका

HRA Tax Claim: क्या नौकरी बदलने के बाद छूट गया HRA क्लेम! अब ऐसे बचा सकते हैं टैक्स, जानिए तरीका

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HRA Tax Claim: आजकल नौकरी बदलना काफी आम बात हो चुकी है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई लोग टैक्स से जुड़े फायदे लेने का अवसर भी भूल जाते हैं। खासकर जब बात हो हाउस रेंट अलाउंस की तो क्लेम छूट जाना आजकल आम बात हो चुकी है।

HRA Tax Claim: क्या नौकरी बदलने के बाद छूट गया HRA क्लेम! अब ऐसे बचा सकते हैं टैक्स, जानिए तरीका

जब कोई कर्मचारी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है तो फॉर्म 16, सैलेरी ब्रेकअप, टैक्स डिक्लेरेशन से जुड़ी कई गड़बड़ियां हो सकती है और इसका असर सीधा टैक्स पर पड़ता है। कई बार जरूरत से ज्यादा टैक्स भी कट जाता है। पर इस पूरे प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात यह है कि आप HRA क्लेम यदि मिस कर चुके हैं तो इसे बाद में सुधार सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं।

नौकरी बदलने के बाद HRA क्लेम क्यों छूट जाता है?
नौकरी बदलने के बाद कई बार कर्मचारी नए एंपलॉयर को पूरी जानकारी नहीं दे पाते या पुराना एंपलॉयर डाटा को पूरी तरह से अपडेट नहीं करता। फॉर्म 16 में HRA का सही डेटा नहीं दिखा पाते। किराए की रसीद समय पर जमा नहीं की जाती। सैलेरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाता है। ऐसे में HRA टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाता है और TDS ज्यादा कट जाता है।

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ऐसी स्थिति में क्या करें
यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए और HRA क्लेम समय पर ना लिया जाए तो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जी हां, आयकर कानून की धारा 139 (5) के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ITR फाइल करते समय HRA फाइल करना भूल गया है तो वह ITR में सुधार कर सकता है। यह सुधार एसेसमेंट ईयर की निर्धारित समय सीमा तक किया जा सकता है। यदि समय निकल गया है तो अपडेटेड रिटर्न का विकल्प भी उपलब्ध होता है। हालांकि इसमें कई बार ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है।

ITR में HRA क्लेम कैसे लें?

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● यदि आपने समय रहते HRA डिटेल नहीं दिखाई तो ITR फाइल करते समय इस जोड़ सकते हैं।
● अपनी सैलरी और HR डीटेल्स चेक करें।
● किराए की सही गणना करें, ITR फॉर्म में एक्सेम्प्ट अलाउंस क्षेत्र में HR विवरण डालें
● सारे जरूरी दस्तावेज इसके साथ संलग्न करें जैसे कि रेंट रिसिप्ट, रेंट एग्रीमेंट, मकान मालिक का PAN डिटेल,UPI /बैंक पेमेंट डिटेल

क्लेम लेते समय ध्यान देने वाली बातें

● HRA क्लेम हमेशा ओल्ड टैक्स रेजीम में ही मिलता है।
● नई टैक्स रिज्यूम चुनने पर HRA क्लेम नहीं दिया जा रहा।
● गलत या फर्जी क्लेम करने की गलती ना करें ऐसे में नोटिस आ सकता है।
● यदि HRA क्लेम करना है तो सारे जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि किराए से जुड़ी रसीद, रेंट एग्रीमेंट, मकान मालिक का PAN, UPI या बैंक डिटेल सब कुछ सुरक्षित रखें।
● सही कैलकुलेशन करें और सही तरीके से HRA क्लेम करें।

निष्कर्ष
कुल मिलाकर नौकरी बदलने के बाद यदि HRA क्लेम छूट जाता है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि इसे नजर अंदाज करना आप पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में सही समय पर HRA क्लेम लेने की कोशिश करें। यदि गलती से भूल भी गए हैं तो रिवाइज्ड ITR या अपडेटेड रिटर्न फाइल कर अपना टैक्स बचा लें। हालांकि ध्यान रखें कि आपके पास सारे जरूरी दस्तावेज हों और आपकी कैलकुलेशन सही हो। अन्यथा यह पूरी प्रक्रिया आप पर भारी पड़ सकती है और आप पर फाइन भी लग सकता है।

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Written by News Ghat

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