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Income Tax Form 121: अब बैंक नहीं काटेगा टीडीएस! जानिए फॉर्म 121 के बड़े फायदे

Income Tax Form 121: अब बैंक नहीं काटेगा टीडीएस! जानिए फॉर्म 121 के बड़े फायदे

Income Tax Form 121: अब बैंक नहीं काटेगा टीडीएस! जानिए फॉर्म 121 के बड़े फायदे

Income Tax Form 121: अब बैंक नहीं काटेगा टीडीएस! जानिए फॉर्म 121 के बड़े फायदे

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Income Tax Form 121: भारत में टैक्स सिस्टम में नए रिफॉर्मेशन होते जा रहे हैं। इसकी वजह से टैक्स नियम दिन-ब-दिन सरल हो रहे हैं। इसी दिशा में इनकम टैक्स विभाग ने नया नियम भी पारित कर दिया है।

Income Tax Form 121: अब बैंक नहीं काटेगा टीडीएस! जानिए फॉर्म 121 के बड़े फायदे

यह नया नियम है फॉर्म 121 में किया गया बड़ा बदलाव। इस फार्म के चलते अब आय पर टैक्स देनदारी यदि 0 है तो यह फॉर्म बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हां अब पुराने फॉर्म 15g और 15H की जगह यह नया फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा जो टैक्सपेयर्स के लिए पूरी प्रक्रिया को आसान बनाएगाम

Income Tax Form 121

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● Income Tax Form 121 एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसे बैंक, पोस्ट ऑफिस या वित्तीय संस्था को दिया जाता है, ताकि आपकी इनकम पर TDS ना कटे।
● आसान शब्दों में जब किसी व्यक्ति के आय पर टैक्स नहीं बनता मतलब 0 टैक्स होता है तो फॉर्म 121 भरकर आप बैंक को बता देते हैं कि मुझे टैक्स नहीं देना।
● खास कर ऐसे लोग जिनकी आय कम होती है और बैंक उनके FD या इंटरेस्ट पर TDS काट लेता है उन्हें 121 भरने पर TDS से छुटकारा मिलेगा।

फॉर्म 121 भरने के महत्वपूर्ण फायदे

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● इनकम टैक्स विभाग में फॉर्म 15g और 15h की जगह अब फॉर्म 121 जारी कर दिया है। मतलब दो फार्म की जगह अब एक अकेला फॉर्म जटिलता को आसान करेगा।
● यह फॉर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUFऔर कुछ ट्रस्ट भर सकते हैं जिनकी टैक्सदेनदारी 0 होती है।
● NRI बड़ी कंपनियां या ऐसे लोग जिनकी टैक्स देनदारी है वह फॉर्म 121 का उपयोग नहीं कर सकते।
● फार्म 121 भरने पर आय पर TDS रुक जाता है।
● बैंक,FD का ब्याज, सेविंग अकाउंट का ब्याज, डिविडेंड, म्युचुअल फंड इनकम, PF या पेंशन इत्यादि से TDS नहीं कटता।
● इस फॉर्म को भरने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध करा दिया है।
● इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से यह फॉर्म आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है और इसे भरकर बैंक, पोस्ट ऑफिस या वित्तीय संस्थान में जमा कराया जा सकता है।

इनकम टैक्स फॉर्म 121 कौन भर सकता है?
इनकम टैक्स फॉर्म 121 कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल/ सीनियर सिटीजन या ऐसे लोग भर सकते हैं जिनकी इनकम टैक्स देनदारी 0 है।

फार्म 121 कौन नहीं भर सकता
फॉर्म 121 NRI अर्थात विदेश में रहने वाले लोग नहीं भर सकते। बड़ी कंपनियों और फर्म चलाने वाले भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ऐसे लोग जिनकी आय पर टैक्स बन रहा है वह भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते।

ध्यान देने वाली बातें

● फार्म 121 भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है
● यदि TDS से बचना चाहते हैं तो यह फॉर्म तभी भरे जब टैक्स वास्तव में 0 हो। यदि बाद में टैक्स निकल आया तो पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों देना पड़ सकता है।
● इस फॉर्म को भरते समय केवल बैंक, FD या केवल सोर्स की आय देखकर ना भरे, बल्कि सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड और सारे इनकम सोर्स को जोड़ने के बाद टोटल इनकम के आधार पर इस फॉर्म को जमा करें।
● हर बैंक और हर संस्था में यह फॉर्म अलग-अलग जमा करना पड़ता है।
● यह फॉर्म TDS कटने से पहले जमा करना पड़ता है वरना TDS कट जाता है और बाद में रिफंड के लिए ITR भरना पड़ता है।
● फार्म में हमेशा सही जानकारी भरे: नाम, पैन कार्ड डिटेल और इनकम का पूरा विवरण
● हर साल फॉर्म 121 भरना पड़ता है अर्थात हर फाइनेंशियल ईयर में इसे फिर से जमा करना पड़ता है।

निष्कर्ष
कुल मिलाकर फॉर्म 121 उन लोगों के लिए एक राहत भरा कदम है जिनकी आय कम है या जिन पर टैक्स नहीं बनता। ऐसे लोग बैंक की FD या अन्य आय स्रोत पर TDS कटने से बचा सकते हैं। हालांकि जरूरी है कि इस फॉर्म को भरने से पहले विशेष बातों का ध्यान रखें और सही तरीके से फॉर्म भरकर समय पर जमा कर दें।

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Written by News Ghat

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