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सिरमौर में 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू…

शराब के ठेके, अहाता, बार रहेंगे बंद, डीसी सिरमौर ने जारी किए आदेश….

आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी….

न्यूज़ घाट/नाहन

जिला सिरमौर में 7 मई प्रातः 6 बजे से 17 मई, 2021 प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यह जानकारी जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आरके परूथी ने दी।

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उन्होने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद जिला सिरमौर में 7 मई प्रातः 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू लगेगा जोकि आगामी 10 दिनों तक जारी रहेगा।

कर्फ्यू के दौरान जिला में धारा-144 लागू रहेगी, साथ ही पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने गैरकानूनी माना जाएगा।

डीएम ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान शादी समारोहों और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे जिसके लिए उन्हे जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

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सरकारी, निजी कार्यालय और संस्थान, बंद रहेंगे केवल वर्क फ्रॉम होम होगा और इस दौरान कर्मचारी अपना मुख्यालय नही छोड़ सकते।

जिम, मार्केट कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल आदि बंद रहेंगे तथा शराब के ठेके, अहाता, बार भी बंद रहेेंगे।

उन्होंनें बताया कि सरकारी और निजी परिवहन सेवाएं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी और अंतरराज्यीय परिवहन सेवा भी जारी रहेगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी सभी सेवाऐं जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।

नागरिक कार्य स्थलों, बागवानी, कृषि स्थलों और अन्य परियोजना स्थलों पर काम जारी रहेंगे। उन्होने बताया कि इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन कार्य चलता रहेगा।

लोग मोबाइल पर आए मैसेजे को दिखाकर वैक्सीनेशन केंद्र जा सकेंगे। पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखाएं, एटीएम, नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे।

उन्होंने बताया कि जिला में राशन के डिपू, राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे की दुकानें, ढाबा, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु चारा और चारा राशन दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेगी।

इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशकों के भंडारण व परिवहन से संबंधित गतिविधियां कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जारी रहेगी।

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पर्यटन विभाग द्वारा पहले से जारी किए गए एसओपी के अनुसार होटल, रेस्तरां और ढाबे संचालित हो सकेंगे।

होम डिलीवरी व ई-कॉमर्स द्वारा सभी वस्तुओं व सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी जैसे फलीपकार्ट, एमेजॉन, मनतरा, ब्ल्यूडार्ट व डीटीडीसी जैसे रिटेलर्स के साथ-साथ खाद्य और किराना वस्तुओं के खुदरा विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, ऑप्टिकल फाइबर, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, प्रेषण और वितरण इकाइयाँ, ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, और वेयरहाउसिंग, निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे सीमेंट, सरिया़, चिप्स आदि की दुकानें तथा कार्यालय और आवासीय परिसरों के रखरखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं जारी रहेंगी।

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Written by newsghat

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