सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला: अब पंचायतों की तर्ज पर शहरों में भी होगा ये बड़ा काम! प्रदेश कैबिनेट में हुआ फैसला! पढ़ें क्या है पूरा मामला
सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला: राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की स्थापना करने के लिए प्रदेश नगर निगम अधिनियम और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम के कुछ धाराओं में बदलाव किया है।
सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला: अब पंचायतों की तर्ज पर शहरों में भी होगा ये बड़ा काम! प्रदेश कैबिनेट में हुआ फैसला! पढ़ें क्या है पूरा मामला
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अब शहरी क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर बनाने का फैसला किया है, जैसा की ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों में होता है।
इस संशोधन के माध्यम से, शहरी क्षेत्रों के परिवारों के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी, जिससे संसाधनों को बेहतर तरीके से वितरित किया जा सकेगा।
मंत्रिमंडल ने हाल ही में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिवार रजिस्टर के नियमों के 2023 के प्रारूप को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि परिवार के सदस्यों की व्यवसायिक, जातिगत, शैक्षणिक और अन्य आवश्यक जानकारी रखना महत्वपूर्ण है।
परिवारों की विस्तृत जानकारी होने से स्थानीय लोग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। नए नियमों के अनुसार, वार्ड समिति के सचिव को प्रत्येक घर का सर्वेक्षण करना होगा।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत के सचिव, या विशेष रूप से नियुक्त सत्यापन अधिकारी द्वारा परिवार रजिस्टर की पुष्टि की जाएगी।
सभी आवश्यक सुधार और सत्यापन के बाद, अंतिम परिवार रजिस्टर अनुमोदन के लिए सदन में रखा जाएगा और फिर राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद, इस जानकारी को ऑनलाइन द्वारा आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।