हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को किया बरी, पढ़ें क्या है पूरा मामला
यह घटना मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के इंदौर बेंच से संबंधित है, एक फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 25 साल के रेप आरोपी को आरोप से बरी कर दिया।
जिस समय यह घटना हुई थी उस समय लड़के की उम्र 22 वर्ष थी जो आज 25 वर्ष हो गई है। अदालत संपूर्ण तथ्यों को गहनता से जांच परख कर इस फैसले पर पहुंची कि आरोपी निर्दोष है। उसे रेप आरोप से बरी कर दिया।
क्या है पूरा मामला
दरअसल वर्ष 2018 में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की तथा 22 वर्षीय युवक दोनों घर छोड़कर फरार हो गए थे।
सूत्रों के मुताबिक 2018 में एक शख्स ने महिदपुर थाने में 15 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
लेकिन अब पूरे 3 साल बाद जुलाई में लड़की को पुलिस ने सूरत से बरामद कर लिया, यहां वह अपनी प्रेमी के साथ रह रही थी।
एक बच्चे की मां बन चुकी है युवती
पुलिस को दिए गए बयान में युवती ने बताया कि युवक झूठे वादे करके मुझे सूरत भगा लाया था उसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
युवक 30 जुलाई से पुलिस हिरासत में था क्योंकि उस पर अपहरण व दुष्कर्म के आरोप थे तो वहां हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पूरा मामला सामने आने के बाद केस खारिज कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक मामला उस समय टर्निंग पॉइंट पर आ गया जब युवती ने कोर्ट में आकर अपनी गलती की माफी मांगी।
इतना ही नहीं उसने भीड़ भरे ट्रैफिक में रेडलाइट चैनल पर ट्रैफिक वार्डन बनाने की अपील की है ताकि वह भी समाज के काम आ सके और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक कर सके और अंत इस सारे प्रकरण में उसने मीडिया को दोषी ठहराया।