हिमाचल प्रदेश : अब 276 से 300 मामले दर्ज करने वाले थाने होंगे ए प्लस श्रेणी! 6 श्रेणीओं में 135 थानों का होगा वर्गीकरण
हिमाचल में पुलिस थानों का जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, अपराध, वीआईपी मूवमेंट, यातायात, सीमाओं और पर्यटक आमद के आधार पर 135 थानों का 6 श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाएगा।
इस प्रकार होगा वर्गीकरण
जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है कि अपराध पंजीकरण के आधार पर थानों को छह श्रेणियों में बांटा जाएगा। आबादी के आधार पर 276 से 300 तक मामले दर्ज करने वाले थानों को ए प्लस श्रेणी में रखा जाएगा, इन थानों में 70 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी और इन्हें 20 अंक मिलेंगे।
भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 10 अंक, अपराध के आधार पर 40, वीआईपी मूवमेंट के आधार पर 10, अंतरराज्यीय सीमाओं के 10 और पर्यटकों की आमद के 10 अंक मिलेंगे। श्रेणी के आधार पर थानों को स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। ए प्लस को 70, ए को 65, बी को 48, सी को 37, डी को 25 और ई को न्यूनतम 19 कर्मी मिलेंगे।
जनसंख्या के आधार पर 35 हजार तक 5 अंकों के साथ पहली श्रेणी, 50 हजार तक 10 अंकों के साथ दूसरी श्रेणी, 90 हजार तक 15 अंकों के साथ तीसरी श्रेणी और 2 लाख तक 20 अंकों के साथ चौथी श्रेणी तय की गई है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 100 वर्ग किलोमीटर तक 2 अंकों के साथ पहली श्रेणी, 200 वर्ग किलोमीटर के साथ 4 अंकों के साथ दूसरी, 400 वर्ग किलोमीटर के साथ 6 अंकों के साथ तीसरी, 1000 वर्ग किलोमीटर के साथ 8 अंकों के साथ चौथी और 10 हजार वर्ग किलोमीटर के साथ 10 अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है।
अपराध पंजीकरण में 50 मामलों तक 5 अंकों के साथ पहली, 100 मामलों तक 15 अंकों के साथ दूसरी, 200 मामलों तक 25 अंकों के साथ तीसरी, 275 मामलों के साथ 35 अंकों के साथ चौथी और 300 मामलों के साथ 40 अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है।