हिमाचल प्रदेश में परिवहन विवादों के लिए ट्रिब्यूनल गठित: अपील के लिए होगी इतनी फीस! पढ़ें अब कैसे होगा विवादों का समाधान
हिमाचल प्रदेश में परिवहन विवादों के लिए ट्रिब्यूनल गठित: प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन करने की घोषणा की है।
हिमाचल प्रदेश में परिवहन विवादों के लिए ट्रिब्यूनल गठित: अपील के लिए होगी इतनी फीस! पढ़ें अब कैसे होगा विवादों का समाधान
व्यावसायिक वाहनों से संबंधित विवादों के लिए अब 500 रुपये फीस देकर परिवहन ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकेगी।
इस निर्णय का मुख्यालय हमीरपुर में होगा, और इसे हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। सीमेंट उद्योग के बंद होने के बाद उपजे परिवहन संबंधी विवाद बढ़ गये थे, जिसके चलते सरकार ने इस तरह का एक फैसला लिया।
ट्रिब्यूनल परिवहन से संबंधित मसलों की सुनवाई करेगा और अपील के लिए पक्षकारों को कम से कम 30 दिन का नोटिस देना होगा। अपील स्वीकार होने पर, पक्षकारों को रजिस्टर्ड डाक के जरिये सूचित किया जाएगा।
यह स्टेप प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप लिया गया है, जिसमें प्रदेश में परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के आदेश दिए गए थे।