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67 लोगों को मौत के बाद, उत्तराखंड में कर्फ्यू, लागू हुई ये बंदिशें

67 लोगों को मौत के बाद, उत्तराखंड में कर्फ्यू, लागू हुई ये बंदिशें
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बीते 24 घण्टों में आए संक्रमण के 5058 नए मामले…

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पढ़ें क्या रहेगी बंदिशें, किसे रहेगी कर्फ्यू में छूट…..

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न्यूज़ घाट डेस्क

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उत्तराखंड में बीते 24 घण्टों में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 5058 नए संक्रमित मिले। वहीं, 67 लोगों की मौत हुई।

गौतलब हो कि देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम, नैनीताल में हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं, पौड़ी में कोटद्वार, स्वर्गाश्रम व लक्ष्मणझूला, टिहरी के कई कस्बों, उधमसिंह नगर आदि में तीन मई सुबह तक के लिए कोविड कर्फ्यू जारी है।

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यहां आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली हैं। जबकि उत्तराखंड के अन्य स्थानों पर हर शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू है।

कर्फ्यू के दौरान ये है बंदिशें….

इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

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– कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकान व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी। फल, सब्जी की दुकाने, डेरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशु चारा की दुकाने अपराह्न चार बजे तक ही खुली रह सकेंगी।

– पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।

– आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनो को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी।

– हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

– शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/समुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे।

– सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।

– औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिको को आने-जाने की छूट होगी।
– रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।

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– शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।

– सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा प्रशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

– मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।

– वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

– कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

– पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रखेंगे।

– 26 अप्रैल को बाजार सांय 5 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 7 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

– जनपद देहरादून के अन्य स्थान पर पूर्व आदेश लागू रहेंगे।

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Written by newsghat

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