HP News: अयोग्य घोषित विधायकों को झटका! अब नहीं मिलेगी पेंशन, विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित

HP News: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अयोग्य घोषित विधायकों को बड़ा झटका दे दिया है। सरकार ने विधानसभा बजट सेशन में ‘हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026’ पारित कर दिया है।

HP News: अयोग्य घोषित विधायकों को झटका! अब नहीं मिलेगी पेंशन, विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित
इस संशोधन के बाद अब संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायकों को आजीवन मिलने वाली पेंशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी। हालाँकि, सदन में इस विधेयक को लेकर भारी गहमागहमी भी देखी गई।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इस संशोधन का पुरजोर विरोध किया। मगर, बहुमत के आधार पर सरकार ने इस विधेयक को पारित करवा लिया।


राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था 14वीं विधानसभा या उसके बाद निर्वाचित होने वाले विधायकों पर लागू होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि 2024 में पारित पिछले विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने के कारण वापस लिया गया और अब संशोधित रूप में इसे दोबारा लाया गया है।
यह संशोधन वर्ष 1971 के मूल अधिनियम में बदलाव करेगा। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, विधायकों को न्यूनतम 50,000 रुपये मासिक पेंशन और 5 साल से अधिक कार्यकाल होने पर 1,000 रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ मिलता था।


इनकी पेंशन बंद
इस विधेयक को मंजूरी के बाद पूर्व में कांग्रेस के गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से पूर्व MLA देवेंद्र कुमार भुट्टो को मिलने वाली पेंशन की सुविधा से हाथ धोना पड़ेगा। दोनों पूर्व विधायकों ने फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट और पार्टी व्हिव का भी उलंघन किया। इसके बाद, स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने दोनों को अयोग्य घोषित ठहराया।

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