Himachal Crime News: चरस के साथ पकड़े आरोपी को 12 साल का कठोर कारावास! 1.20 लाख का जुर्माना भी लगाया
Himachal Crime News: स्पेशल जज-I कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने आरोपी योगराज पुत्र भीमी राम निवासी गांव सुखनी डाकघर बराग्राम तहसील मनाली जिला कुल्लू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है।

Himachal Crime News: चरस के साथ पकड़े आरोपी को 12 साल का कठोर कारावास! 1.20 लाख का जुर्माना भी लगाया
अदालत ने उक्त दोषी को 12 साल की कठोर कारावास और 1,20,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई है। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने आगे आदेश दिया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में, दोषी व्यक्ति को छह महीने की साधारण कारावास की सज़ा और भुगतनी होगी।
उन्होंने बताया कि उक्त मामले में 06 फरवरी 2023 को दोपहर लगभग 1:30 बजे हेड कांस्टेबल संदीप के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी योगराज को 2.049 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था, जिसे आरोपी एक बैग में ले जा रहा था।

यह चरस मारुति वैन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HP34-B-1895 था, से सेगली ज़ीरो पॉइंट के पास बरामद की गई। इस बरामदगी के आधार पर, थाना पतलीकूहल जिला कुल्लू में एफआई आर नंबर 14/23 दर्ज की गई।
इसके बाद पुलिस ने जांच की और जांच पूरी होने पर उपरोक्त आरोपी के खिलाफ चालान माननीय अदालत के सामने पेश किया गया। इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने माननीय अदालत के सामने 14 गवाहों की जांच की और आखिरकार उसे दोषी करार दिया।

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