Complaint Against Insurance Company: बीमा कंपनी के रवैए से हैं नाराज़ तो यहां करें शिकायत! यहां शिकायत करेंगे तो पीछे पीछे भागते हुए आएंगे अधिकारी
Complaint Against Insurance Company: बीमा पॉलिसी लेने के समय कई बार हम धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं या बीमा कंपनी या उसके कर्मचारी से परेशान होते हैं।
इस प्रकार की स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं।
Complaint Against Insurance Company: बीमा कंपनी के रवैए से हैं नाराज़ तो यहां करें शिकायत! यहां शिकायत करेंगे तो पीछे पीछे भागते हुए आएंगे अधिकारी
शिकायत निवारण अधिकारी: पहली कदम यह होती है कि आप बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से मिलें और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ़ें।
IRDAI: यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) के ऑनलाइन पोर्टल पर या उनके ईमेल पते पर शिकायत कर सकते हैं।
बीमा लोकपाल: यदि इरडा से भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप बीमा लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। देश भर में कुल 17 बीमा लोकपाल स्थित हैं।
आपको जिस स्थान पर बीमा लिया है, वहां के बीमा लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको फॉर्म P-II और फॉर्म P-III भरने होंगे।
यदि आप बीमा कंपनी से परेशान हैं, तो इन उपायों का अनुसरण करें। आपकी समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा।