Himachal Latest News: हाईकोर्ट ने पलटा सुक्खू सरकार का फैसला! कांग्रेस के बागी पूर्व MLA की पेंशन बहाल

Himachal Latest News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में शामिल हुए 6 पूर्व विधायकों के हक़ में बड़ा फैसला सुनाया है।

Himachal Latest News: हाईकोर्ट ने पलटा सुक्खू सरकार का फैसला! कांग्रेस के बागी पूर्व MLA की पेंशन बहाल
जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की।

इसमें अदालत ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अयोग्य घोषित किए गए इन पूर्व विधायकों की रोकी गई पेंशन और बकाया राशि (Arrears) को तुरंत जारी किया जाए।


राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय को एक महीने के भीतर सभी पात्र पूर्व विधायकों की बकाया और नियमित पेंशन जारी करनी होगी। यदि एक महीने में आदेश का पालन नहीं हुआ, तो सरकार को 6% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा।
कोर्ट ने साफ किया कि विधानसभा द्वारा पेंशन नियमों में किया गया हालिया संशोधन ‘बैक डेट’ (पिछली तारीख) से लागू नहीं होगा, बल्कि केवल भविष्य के लिए प्रभावी होगा। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद से ये बागी विधायक पेंशन से वंचित थे।


भाजपा का सुक्खू सरकार पर तीखा प्रहार
हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा ने सुक्खू सरकार पर जुबानी हमला किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह निर्णय साबित करता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार “बदले की राजनीति” कर रही थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर पूर्व विधायकों को उनके संवैधानिक हक से वंचित रखा था, जिसे अब कानून ने बहाल कर दिया है।

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