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Credit Card Tax Update: 20 फीसदी महंगा हो जाएगा क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, बिल में जुड़ेगा 20 फीसदी टैक्स, पढ़ें क्या है पूरा मामला

Credit Card Tax Update: 20 फीसदी महंगा हो जाएगा क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, बिल में जुड़ेगा 20 फीसदी टैक्स, पढ़ें क्या है पूरा मामला
Credit Card Tax Update: 20 फीसदी महंगा हो जाएगा क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, बिल में जुड़ेगा 20 फीसदी टैक्स, पढ़ें क्या है पूरा मामला

Credit Card Tax Update: 20 फीसदी महंगा हो जाएगा क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, बिल में जुड़ेगा 20 फीसदी टैक्स, पढ़ें क्या है पूरा मामला

Credit Card Tax Update: आज कल लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। इसका कारण ये है कि कई कंपनियां क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर विशेष छूट प्रदान करती हैं।

वहीं कई क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर वित्तीय संस्थान भी अपने क्रेडिट कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक ऑफर प्रदान करते हैं। यहां तक की विदेश में शॉपिंग करने पर भी ग्राहकों को ऑफर देते हैं। लेकिन जल्द लागू होने जा रहे एक नियम के बाद क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं को करारा झटका लगने वाला है।

Credit Card Tax Update: 20 फीसदी महंगा हो जाएगा क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, बिल में जुड़ेगा 20 फीसदी टैक्स, पढ़ें क्या है पूरा मामला
Bhushan Jewellers Nov

इस नए नियम के लागू हो जाने के बाद क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग 20 फीसदी महंगी हो जाएगी। ये नियम 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। क्या है ये नियम ? कौन से उपभोक्ताओं पर होगा लागू ? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं…

Credit Card Tax Update: Credit Card Payment पर 20 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा

विदेश में क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर कर विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर टैक्स चुकाना होगा। इसे RBI के उदारीकृत धन प्रेषण योजना के दायरे में लाया जाएगा।

इसका मकसद ऐसे खर्चे स्रोत को टैक्स कलेक्शन के दायरे में लाना है। उदारीकृत धन प्रेषण योजना के तहत एक जुलाई 2023 से शिक्षा और चिकित्सा को छोड़कर भारत से पैसा भेजने पर 20 फीसदी टीसीएस का प्रस्ताव किया गया ।

Credit Card Tax Update: 1 जुलाई से लागू होगा ये नया नियम

नए नियम के तहत विदेश में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको भुगतान करने वाले क्रेडिट कार्ड पर अब नया टैक्स चुकाना होगा। यह नया टैक्स क्रेडिट कार्ड के बिल में जोड़कर आएगा।

केवल एजुकेशन और मेडिकल के सिवा अन्य सभी खर्चों पर 20 फीसदी कर कलेक्टेड अट सोर्स लगाया जाएगा। ये नया नियम इसी साल 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा।

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Written by newsghat

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