SEBI New Rule: डीमैट और म्यूचुअल फंड वालों के लिए अलर्ट! SEBI ने बदले नॉमिनेशंस के नए नियम

SEBI New Rule: अगर आप भी शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। SEBI ने हाल ही में नॉमिनेशन के नियमों में कुछ विशेष बदलाव किए हैं।

SEBI New Rule: डीमैट और म्यूचुअल फंड वालों के लिए अलर्ट! SEBI ने बदले नॉमिनेशंस के नए नियम
जी हां, शेयर बाजार म्यूचुअल फंड इत्यादि निवेश योजना में यदि कोई व्यक्ति निवेश करता है तो उसे नॉमिनेशन पर ध्यान देना होगा ताकि बाद में परिवार को पैसा निकालने में दिक्कत ना हो। SEBI ने डिमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो के नॉमिनेशन को आसान और व्यवस्थित बना दिया है।

क्या है SEBI का नया बदलाव?


● SEBI ने नॉमिनेशन को अब डिफॉल्ट करने की घोषणा कर दी है। जी हां, नया अकाउंट खोलते समय अब नॉमिनेशन को डिफॉल्ट कर दिया जाएगा। यदि नॉमिनी नहीं जोड़ते तो अलग से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नॉमिनी जोड़े।
● वहीं SEBI ने नॉमिनी की संख्या को सीमित करने के लिए भी नए प्रस्ताव जोड़ने की बात कही है, पहले निवेशक जहां 10 नॉमिनी जोड़ सकते थे वहीं अब इसे घटाकर अधिकतम 4 नॉमिनी किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया सरल हो और बैंकिंग सिस्टम के साथ तालमेल बिठाया जा सके।
● SEBI ने अब नाम और निवेशक से संबंध जैसी जानकारी को अनिवार्य कर दिया है। नॉमिनी के बारे में अन्य जानकारी ना भी भरें तो बेसिक जानकारी ही काफी होगी।
● साथ ही निवेशक की मृत्यु के बाद अब पैसा ट्रांसफर करना बहुत आसान हो जाएगा। SEBI के नए बदलाव के चलते नॉमिनी को अब लंबी कानूनी प्रक्रिया से जूझना नहीं पड़ेगा। पैसा सीधे नॉमिनी के खाते में आएगा। इससे unclaimed asset के मामले कम हो जाएंगे।
इन नए नियमों से निवेशकों को क्या मिलेगा?


● इन नए नियमों की वजह से निवेशकों को डीमैट या म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनेशन अपडेट करना पड़ेगा।
● परिवार/ मित्र में से कम से कम 4 भरोसेमंद सदस्यों को नॉमिनी बनाया जा सकता है।
● नॉमिनेशन तय करते समय 4 नॉमिनीस में बराबर का प्रतिशत तय करना होगा या निवेशक को किस नॉमिनी को कितना अमाउंट देना है यह स्पष्ट बताना होगा।
● नया अकाउंट खोलने वाले को नॉमिनेशन करना मैंडेटरी होगा।
नॉमिनेशन ना होने पर क्या हो सकता है?
● बहुत से लोग निवेश तो कर लेते हैं लेकिन नॉमिनी नहीं जोड़ते, ऐसे में यदि निवेशक के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो परिवार को पैसे निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
● कई बार लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है।
● इसके अलावा कई बार कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है।
● और कई बार तो पैसा सालों तक फंड में ही फंसा रहता है।
● हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में SEBI ने नॉमिनी और लीगल वारिस जैसी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की है।
● नॉमिनी सिर्फ पैसा प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है और लीगल वारिस जो असली वारिस होता है।
● ऐसे में निवेशक चाहे तो अपने किसी दोस्त को भी नॉमिनी बना सकता है।
ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे सेट करें ?
● अब निवेशक घर बैठे ही नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने ब्रोकरेज/ AMC एप या वेबसाइट में लॉगिन करना होगा।
● लॉगिन करते ही नॉमिनेशन क्षेत्र पर क्लिक करना होगा।
● नॉमिनेशन क्षेत्र पर क्लिक करने के बाद नॉमिनी का नाम और संबंध भरना होगा ।
● OTP वेरीफाई करना होगा और ई-साइन से नॉमिनेशन को कंफर्म कर देना होगा।
● इस प्रकार 5 मिनट में कोई भी निवेशक आसानी से अपने पोर्टफोलियो में नॉमिनी जोड़ सकता है।
●
निष्कर्ष
कुल मिलाकर SEBI का यह नया प्रस्ताव निवेशकों के लिए बहुत बड़ी राहत बनने वाला है। इससे नॉमिनेशन प्रक्रिया आसान भी हो जाएगी। निवेश सुरक्षित भी रहेंगे और सही समय पर परिवार को मदद भी मिलती रहेगी।

Our passionate journalist at Newsghat, dedicated to delivering accurate and timely news from Paonta Sahib, Sirmaur, and rural areas. With a focus on community-driven stories, we ensures that every report reaches you with clarity and truth. At Newsghat, it’s all about “आपकी बात”!



