

Himachal Latest News: अब परीक्षा में नकल करने और करवाने वालों की खैर नहीं! 10 साल कैद के साथ भुगतना होगा एक करोड़ जुर्माना
Himachal Latest News: हिमाचल प्रदेश में अब अगर भर्ती परीक्षा में कोई नकल करते और करवाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Himachal Latest News: अब परीक्षा में नकल करने और करवाने वालों की खैर नहीं! 10 साल कैद के साथ भुगतना होगा एक करोड़ जुर्माना
हिमाचल में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2025 लागू हो गया है, जिसके तहत अब भर्ती परीक्षा में नकल करने और करवाने वालों को दस साल तक कैद होगी।
इनमें आरोपियों के खिलाफ कम से कम पांच और अधिकतम दस साल की कैद के साथ ही एक करोड़ का जुर्माना तक होगा। बताते चले कि विधानसभा के मानसून सत्र में यह विधेयक पारित हुआ था जिसको राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की मंजूरी मिल गई है।

इसके तहत भर्ती परीक्षा में नकल करने व करवाने वाले इस अपराध को गैर जमानती और संज्ञेय बनाया गया है। इसको लेकर राजपत्र में विधि विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि कोई सेवा प्रदाता नकल करवाने में संलिप्त पाया जाता है तो उसे चार साल तक किसी भी परीक्षा का संचालन करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और साथ ही एक करोड़ रुपये जुर्माना भुगतना होगा।


इतना ही नहीं दोष सिद्ध होने पर सेवा प्रदाता कंपनी के निदेशक या अन्य कर्मियों को तीन से 10 साल तक की सजा हो सकती है।
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