Himachal News : हिमाचल में आज से बिजली सस्ती तो शराब महंगी! हिम बस कार्ड अनिवार्य, टोल टैक्स में भी बदलाव

Himachal News : आज से वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है, जिसके साथ ही कई नियमों में बदलाव हुए है। इनमें बिजली से लेकर टोल टैक्स तक में बड़ा बदलाव हुआ है।

Himachal News : हिमाचल में आज से बिजली सस्ती तो शराब महंगी! हिम बस कार्ड अनिवार्य, टोल टैक्स में भी बदलाव
प्रदेश में आज से बिजली सस्ती हो गई है, जिससे 28 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसके अलावा, शराब की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे सरकार को राजस्व मिलेगा। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं और आम लोगों को इनका लाभ मिलेगा।

बिजली हुई सस्ती
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती हो गई है। पहली अप्रैल से नई दरें लागू हो गई हैं, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नया बिजली टैरिफ जारी किया है, जिसमें सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 1 पैसा प्रति यूनिट की कटौती की गई है।


महंगी हुई शराब
हिमाचल प्रदेश में आज से शराब की कीमतें बढ़ गई हैं। नई आबकारी नीति के तहत, शराब की बोतल पर 80 रुपये से 200 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। सरकार ने न्यूनतम मूल्य की जगह मैक्सिमम रिटेल प्राइस लागू किया है, जिससे ठेकेदार मनमर्जी से शराब के दाम नहीं वसूल सकेंगे।
बुधवार को शराब कंपनियों की ओर से नए ठेका संचालकों को सप्लाई दी जाएगी। नई सप्लाई के साथ ही नए दाम भी घोषित होंगे। शराब के दाम बढ़ने से सरकार को लगभग 2800 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है।


हिम बस कार्ड अनिवार्य
हिमाचल प्रदेश में आज से महिलाओं के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य हो गया है। अगर आपके पास हिम बस कार्ड नहीं है, तो आपको बस किराए में 50% की छूट नहीं मिलेगी और पूरा किराया देना होगा। यह फैसला हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने लिया है ताकि बस किराए में छूट का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच सके।
निगम प्रबंधन ने हिम बस कार्ड बनाने के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा तय की थी। वहीँ, सरकारी स्कूलों में पहली से जमा दो तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए हिम बस कार्ड बनाने की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी गई है।
वाहनों के प्रवेश शुल्क की नईं दरें आज से होंगी लागू
हिमाचल प्रदेश में वाहनों के प्रवेश शुल्क की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें तय की हैं।
बाहरी राज्यों से आने वाली पांच से 12 सीटर तक वाली निजी गाड़ियों को अब 100 रुपये प्रवेश शुल्क चुकाना होगा। हिमाचल नंबर की पांच सीटर टैक्सी को अब शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। अब 12 सीटर तक टैक्सी को शुल्क से छूट देने का फैसला लिया गया है।

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