HP Panchayat Election: हिमाचल में बदले आरक्षण रोस्टर के नियम! DC आरक्षित कर सकेंगे 5 प्रतिशत सीटें

HP Panchayat Election: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर पंचायती राज (निर्वाचन) नियमों में अहम संशोधन किया है, जिसके अनुसार आरक्षण रोस्टर में बड़ा बदलाव लागू किया गया है।

HP Panchayat Election: हिमाचल में बदले आरक्षण रोस्टर के नियम! DC आरक्षित कर सकेंगे 5 प्रतिशत सीटें
अब 95% पंचायतों में आरक्षण नियमों के तहत होगा, जबकि 5% पंचायतों में डीसी आरक्षण रोस्टर बदल सकेंगे। संशोधित नियमों में तर्क दिया गया कि यह बदलाव भौगोलिक या विशेष परिस्थितियों को देखते हुए किया जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार, विशेष परिस्थितियों या भौगोलिक कठिनाइयों के चलते DC को किसी पंचायत में कुल सीटों के अधिकतम 5% तक पंचायतों के सदस्यों के रोस्टर में परिवर्तन करने की शक्ति होगी।


उधर, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर 7 अप्रैल तक जारी करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में 13 फरवरी 2026 के बाद गठित नई पंचायतों, पुरानी पंचायतों के विभाजन और पुनर्गठन से जुड़ी अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाले मामलों का फैसला बाद में मेरिट के आधार पर किया जाएगा।


यह फैसला हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

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